नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास
मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडी पंकज शर्मा की विशेष पोक्सो अदालत ने 10 साल कठोर कारावास व पोक्सो अधिनियम में सात साल की सजा सुनाई है।
मंडी, जागरण संवाददाता। मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडी पंकज शर्मा की विशेष पोक्सो अदालत ने 10 साल कठोर कारावास व पोक्सो अधिनियम में सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दोनों धाराओं में 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनो सजा एक साथ चलेंगी। अदालत के फैसले से पीड़िता को करीब साढ़े छह साल बाद न्याय मिला है। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में अदालत के सक्षम 22 गवाह पेश किए गए थे।
जिला उप न्यायवादी कपिल मोहन गौतम ने बताया कि पीड़िता सुंदरनगर के संस्थान में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। रोजाना की तरह 23 फरवरी 2015 को वह घर से संस्थान जाने के लिए निकली थी। बस छूटने के कारण वह पैदल सुंदरनगर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अमित उर्फ मुकेश कुमार निवासी डैहर बाइक पर आया। बाइक रोकने के बाद उसने सुंदरनगर छोड़ने की बात कही। पीड़िता ने मना किया। दोषी ने उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया। इसके बाद वह उसे सुंदरनगर के बजाय बरमाणा के एक रेस्टोरेंट ले गया। पीड़िता रास्ते में विरोध जताती रही। रेस्टोरेंट में उसने शीतल पेयजल में चोरी से नशीला पदार्थ मिला दिया। बेहोश होने पर वह पीड़िता को कमरे में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। रात को बेहोशी की हालत में दोषी पीड़िता को सुंदरनगर के एक गेस्ट हाउस में ले गया। वहां उससे दुष्कर्म किया। सुबह उसे जब होश आया तो दोषी उसके साथ बिस्तर में सोया हुआ था। जब उससे यह पूछा गया कि यह सब क्या है तो उसने जान से मारने की धमकी दी थी।
इसके बाद दोषी ने उसे बाइक पर चत्तरोखड़ी चौक छोड़ दिया। इसी दाैरान पीड़िता के स्वजन उसे ढूंढते हुए वहां आ गए। वह उनके साथ घर चली गई। स्वजन ने जब रात को घर वापस न लौटने को लेकर पूछताछ की तो उसने आपबीती सुनाई। पीड़िता ने 25 फरवरी को मुकेश कुमार के विरुद्ध थाना सुंदरनगर में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था।