अभी नहीं खुलेंगे शिक्षण व कोचिंग संस्थान

जागरण संवाददाता हमीरपुर प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिले में भी कोरोना

By JagranEdited By: Publish:Wed, 23 Jun 2021 06:27 PM (IST) Updated:Wed, 23 Jun 2021 06:27 PM (IST)
अभी नहीं खुलेंगे शिक्षण व कोचिंग संस्थान
अभी नहीं खुलेंगे शिक्षण व कोचिंग संस्थान

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिले में भी कोरोना क‌र्फ्यू में एक बार फिर से कई रियायतें दी गई हैं। जिलाधीश देबाश्वेता बानिक ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि अब सभी बाजार, शापिग माल और दुकानें रात आठ बजे तक खोली जा सकती हैं। दवा की दुकानों और मेडिकल स्टोर पर पहले की तरह ही कोई समय सीमा नहीं रहेगी। रेस्तरां, बार, ढाबे और खाने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं।

जिलाधीश ने कहा कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 से संबंधित नियमों और सावधानियों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी सरकारी-अ‌र्द्ध सरकारी कार्यालय, संस्थान, स्थानीय निकायों के कार्यालय और अन्य कार्यालय पहली जुलाई से 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, नर्सिग संस्थान और फार्मेसी कालेजों को खोलने के आदेश पहले ही हो चुके हैं। अब इंजीनियरिग कालेज, बहुतकनीकी कालेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी पहली जुलाई से खुलेंगे। अन्य सभी शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान तथा कोचिग संस्थान अभी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को भी पहली जुलाई से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन इनमें केवल दर्शन की ही अनुमति होगी। मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन, जागरण और अन्य आयोजन पर पाबंदी रहेगी। सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोरंजन, विवाह और अन्य सार्वजनिक समारोह इंडोर आयोजन स्थलों पर केवल 50 प्रतिशत क्षमता तथा अधिकतम 50 लोगों की संख्या के साथ आयोजित किए जा सकते हैं। खुले आयोजन स्थलों पर अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकते हैं। अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन सेवाएं पहली जुलाई से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू हो जाएंगी।

देबाश्वेता बानिक ने कहा कि आम जनता के लिए मास्क के प्रयोग और आपस में पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे नियम सख्ती से लागू रहेंगे।

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