सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुलेंगी दुकानें

जागरण संवाददाता हमीरपुर प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिले में कुछ ि

By JagranEdited By: Publish:Sun, 13 Jun 2021 04:45 PM (IST) Updated:Sun, 13 Jun 2021 04:45 PM (IST)
सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुलेंगी दुकानें
सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुलेंगी दुकानें

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिले में कुछ रियायतों के साथ कोरोना क‌र्फ्यू की अवधि आगामी आदेशों तक बढ़ा दी गई है। उपायुक्त देबाश्वेता बानिक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश 14 जून सुबह छह बजे से लागू हो जाएंगे। आदेशों के अनुसार जिला में मास्क नहीं तो सेवा नहीं का नियम लागू रहेगा। सभी दुकानें और बाजार सप्ताह में केवल पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ से सायं पांच बजे तक खुले रहेंगे।

किराना, हलवाई, मिठाई, बेकरी आदि की दुकानें भी सप्ताह में पांच दिन ही खोली जा सकेंगी। शनिवार और रविवार को केवल दूध और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी तथा इनके खुलने का समय भी सुबह नौ से सायं पांच बजे तक रहेगा।

मेडिकल स्टोर और दवा की दुकानों पर ये पाबंदियां लागू नहीं होंगी। हेयर कटिग की दुकानों, सैलून और ब्यूटी पार्लर में कोरोना संबंधी सभी आवश्यक सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्तरां, ढाबों और खाने की अन्य दुकानों में खाना परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। इनसे केवल पैक खाना ले जाने की ही अनुमति होगी। चार की संख्या तक अधिकारियों-कर्मचारियों वाले सभी कार्यालय 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल जाएंगे, जबकि, इससे अधिक संख्या वाले सरकारी-अ‌र्द्ध सरकारी कार्यालय, संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम और स्थानीय निकायों के कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। सभी कार्यालय प्रमुख इसके लिए कर्मचारियों का रोस्टर तैयार करेंगे तथा उसी रोस्टर के अनुसार ही कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों के शिकार कर्मचारी घर से ही कार्य कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज और आयुर्वेदिक कालेज 23 जून से और नर्सिग एवं फार्मेसी कालेजों को 28 जून से खोलने की अनुमति होगी। स्वास्थ्य विभाग इन संस्थानों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। विवाह समारोहों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी। पर्यटन इकाईयों को पर्यटन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही खोला जा सकेगा। सभी सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिग पूल, खेल परिसर, मनोरंजन पार्क, सभागार और इस तरह के अन्य हाल भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थान एवं पूजा स्थल भी श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संबंधी सभी नियमों का पूरी तरह पालन करें।

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