गरीब व्यक्ति निश्शुल्क कानूनी सहायता का हकदार

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने शनिवार को पक्का भरो स्थित एडीआर

By JagranEdited By: Publish:Sat, 13 Nov 2021 06:28 PM (IST) Updated:Sat, 13 Nov 2021 06:28 PM (IST)
गरीब व्यक्ति निश्शुल्क कानूनी सहायता का हकदार
गरीब व्यक्ति निश्शुल्क कानूनी सहायता का हकदार

संवाद सहयोगी, हमीरपुर : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने शनिवार को पक्का भरो स्थित एडीआर सेंटर में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित किया। प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश जेके शर्मा ने लोगों को कानून की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि नालसा की मुफ्त कानूनी सहायता योजना और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गरीब एवं जरुरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि आम लोगों विशेषकर गरीबों को न्याय सुलभ बनाने के लिए नालसा ने मुफ्त कानूनी सहायता योजना आरंभ की है। पात्र लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नरेश कुमार ने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, विकलांग, महिलाएं, बच्चे, आपदा पीड़ित और सालाना तीन लाख रुपये से कम आय वाले लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत ही सरल है। पात्र लोग संबंधित न्यायिक परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में सादे कागज पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कांता वर्मा ने घरेलू हिसा रोधी अधिनियम, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धार्थ सरपाल ने कामगार मुआवजा अधिनियम और न्यायिक दंडाधिकारी शिखा लखनपाल ने सीआरपीसी की धारा-125 की जानकारी दी। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक संतोष कुमार सिन्हा ने बैंकों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, तहसील कल्याण अधिकारी राकेश पुरी ने कल्याण विभाग की योजनाओं और कृषि प्रसार अधिकारी सुधीर कुमार ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाया। पुलिस थाना हमीरपुर के एसएचओ निर्मल कुमार ने गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों और जिला बाल संरक्षण इकाई की अधिकारी संतोष कुमारी ने बच्चों से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया।

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