बिना मास्क बस व टैक्सी में सफर करने की अनुमति नहीं
जिला चंबा में अब बिना मास्क पहने लोगों को बस व टैक्सी में सफर करने की अनुमति नहीं होगी।
जागरण संवाददाता, चंबा : जिला चंबा में अब बिना मास्क पहने लोगों को बस व टैक्सी में सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नो मास्क-नो सर्विस नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के अलावा राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर हुए हैं।
आदेश में कहा गया है कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों के अलावा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क आने वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंदिरों और बाजार में कोविड प्रोटोकॉल को सुनिश्चित बनाने की जिम्मेदारी जिला श्रम अधिकारी और जिला भाषा अधिकारी की तय की गई है। दोनों अधिकारी औचक निरीक्षण भी करेंगे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दिए गए हैं कि वे बसों और टैक्सियों में केवल उन्हीं लोगों को सफर करने की अनुमति दें जिन्होंने मास्क पहने हों। सार्वजनिक परिवहन के दौरान भीड़ पर अंकुश रखने के लिए भी कहा गया है।
प्रशासन की अनुमति से होंगी सामाजिक व धार्मिक गतिविधियां
चंबा जिले में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेलकूद जैसी गतिविधियां केवल प्रशासन की अनुमति के बाद ही हो पाएंगी। जिला के सभी एसडीएम को अपने-अपने कार्य क्षेत्र में इस संबंध में निगरानी बरतने के लिए कहा गया है। आदेश न माना तो चालान होगा
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों के चालान करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 के अलावा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के मुताबिक भी कार्रवाई हो सकती है।