चोरी के मामले में दो दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा

न्यायिक मजिस्ट्रेट-एक तीसा पार्थ जैन की अदालत ने चुराह क्षेत्र के चिल्ली में वर्ष 2009 को हुई चोरी के मामले में आरोप साबित होने पर दो दोषियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 13 Aug 2020 08:55 PM (IST) Updated:Thu, 13 Aug 2020 08:55 PM (IST)
चोरी के मामले में दो दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा
चोरी के मामले में दो दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा

संवाद सहयोगी, चंबा : न्यायिक मजिस्ट्रेट-एक तीसा पार्थ जैन की अदालत ने चुराह क्षेत्र के चिल्ली में वर्ष 2009 को हुई चोरी के मामले में आरोप साबित होने पर दो दोषियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। दोषियों को एक हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि शिकायतकर्ता कुतुबदीन निवासी चिल्ली ने तीसा थाने में 24 मार्च, 2009 को अज्ञात लोगों के खिलाफ दुकान में चोरी करने का मामला दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह 23 मार्च को दुकान को बंद करके घर चला गया। अगले दिन सुबह जब दुकान पर आया तो दुकान का ताला टूटा हुआ था और दुकान के अंदर कुछ सामान चोरी हो गया था। चोरों ने दुकान से मोबाइल फोन, रिचार्ज कूपन, सीडी, डीवीडी प्लेयर आदि की चोरी की थी तथा दुकान को भी नुकसान पहुंचाया था। मामला दर्ज करने के कुछ दिन बाद पुलिस ने आरोपितों को धर दबोचा। इसके बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। मामले से जुड़े 13 गवाहों के बयान हुए। यहां आरोप सिद्ध होने पर दोषी व्यक्तियों को अदालत ने वीरवार को सजा सुनाई है। अदालत ने रमजान उर्फ राजू पुत्र जान मोहद निवासी गांव दलवई, परगना लोह टिकरी तहसील चुराह जिला चंबा और नूर मोहम्मद उर्फ शरीफ मोहम्मद उर्फ लाली पुत्र शरीफ मोहम्मद निवासी गांव डांड, परगना जसौरगढ़ तहसील चुराह को सजा सुनाई है।

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