बाहरी लोगों का पुलिस थाना में विवरण देना जरूरी
जिला में प्रवेश करने वाले प्रवासी मजदूरों की पहचान सत्यापित करने के लिए जनहित में आदेश जारी किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, चंबा : जिला में प्रवेश करने वाले प्रवासी मजदूरों की पहचान सत्यापित करने के लिए जनहित में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश पहली नवंबर तक लागू रहेंगे। उपायुक्त डीसी राणा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला में बढ़ रहे बाहरी कामगारों, किराएदारों, घरेलू श्रमिक की संख्या को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचित किए जाने पर एहतियातन जिला में असामाजिक तत्वों और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान के लिए 60 दिन तक धारा 144 के तहत विभिन्न प्रावधान लागू किए गए हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्युत परियोजनाओं के तहत ठेकेदारों या कंपनियों में लगे प्रवासी मजदूरों की पहचान और अन्य राज्यों से आने वाले कपड़े, शाल इत्यादि बेचने और बर्तनों की साफ सफाई से संबंधित कार्यो में लगे लोगों की पहचान आवश्यक है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि नियोक्ता, ठेकेदार, व्यापारी को प्रवासी मजदूरों को सेवा में संलग्न करने से पहले संबंधित पुलिस थाना में उनकी पहचान और सत्यापन के लिए एक पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
इसके अलावा स्वरोजगार की अवस्था में भी प्रवासी व्यक्तियों को संबंधित पुलिस थाना को सूचित करना होगा। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला के सभी एसडीएम विशेषकर तीसा, चंबा और सलूणी से ऐसे व्यक्तियों की निगरानी और नियमित रूप से समीक्षा करने को कहा गया है। सभी धार्मिक संस्थानों, पूजा स्थलों, परिसरों में ऐसे व्यक्तियों को बिना संबंधित थाना में पंजीकरण के बिना ठहरने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें ठहराने वाले सभी व्यक्तियों का रिकार्ड रखना भी अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।