पूर्व बीडीसी सदस्य, पूर्व प्रधान व पूर्व जिला परिषद सदस्य को कठोर कैद

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में तीन दोषियों को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 07 Aug 2021 10:54 PM (IST) Updated:Sat, 07 Aug 2021 10:54 PM (IST)
पूर्व बीडीसी सदस्य, पूर्व प्रधान व पूर्व जिला परिषद सदस्य को कठोर कैद
पूर्व बीडीसी सदस्य, पूर्व प्रधान व पूर्व जिला परिषद सदस्य को कठोर कैद

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने सुनाया फैसला

मजदूरों को दो मस्टररोल में दो कार्यो पर दर्शाने व भुगतान करने का मामला

जागरण संवाददाता, चंबा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने शनिवार को भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व बीडीसी सदस्य एवं वर्तमान उपप्रधान मोहन सिंह पुत्र नैनसुख निवासी गांव शैली डाकघर भड़ियांकोठी तहसील व जिला चंबा को दो अलग-अलग मामलों में छह साल का कठोर कारावास व 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पूर्व प्रधान रोशन लाल पुत्र चन्नू राम निवासी गांव मुल्कानी डाकघर भड़ियांकोठी व पूर्व जिला परिषद सदस्य इंदिरा कपूर पत्नी विक्रम कपूर निवासी गांव सोथल डाकघर रठियार तहसील व जिला चंबा को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व 45-45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि भगत राम पुत्र बुधिया राम निवासी गांव व डाकघर भड़ियांकोठी ने खंड विकास अधिकारी मैहला के कार्यालय से सूचना के आधार के माध्यम से वर्ष 2007-08 से 2010-2011 के मस्टररोल की प्रतियां प्राप्त की थीं। इसमें 10-12 मजदूरों को दो मस्टररोल पर दो कार्यो पर मौजूद दर्शाया गया और इन्हें भुगतान भी कर दिया था। उन्होंने 12 दिसंबर 2012 को जिला एवं सत्र न्यायालय में शिकायत दायर की थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शिकायत विजिलेंस पुलिस अधीक्षक धर्मशाला को भेजा था। यहां से पुलिस अधीक्षक चंबा को भेजी थी। थाना सदर चंबा में पूर्व बीडीसी सदस्य के विरुद्ध दो, पूर्व प्रधान व पूर्व जिला परिषद सदस्य के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी ने आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया था।

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