सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी जरूरी सामान की दुकानें

संवाद सहयोगी चंबा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार के आदेशों क

By JagranEdited By: Publish:Sun, 09 May 2021 07:03 PM (IST) Updated:Sun, 09 May 2021 07:03 PM (IST)
सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी जरूरी सामान की दुकानें
सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी जरूरी सामान की दुकानें

संवाद सहयोगी, चंबा : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार के आदेशों को अमलीजामा पहनाते हुए जिला प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। जिला चंबा में दुकानों को खोलने का समय प्रशासन की ओर से तय कर दिया गया है। अब सोमवार से जिलेभर में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी। इस संदर्भ में उपायुक्त चंबा ने अधिसूचना जारी कर दी है। सोमवार सुबह से जरूरी सेवाओं को छोड़कर निजी बस सेवाएं, परिवहन निगम की बसें, कांट्रेक्ट कैरिज से जुड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। वहीं, निजी वाहन का प्रयोग कोविड-19 टेस्ट, टीकाकरण अथवा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही किए जाने का प्रविधान किया गया है।

जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल दैनिक आवश्यकता की सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिन्हें अब केवल तीन घंटे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक की अवधि के दौरान खोला जा सकेगा। सब्जी, फल, दूध, अंडा, मास, राशन, फसलों की कीटनाशक दवाइयों व बीजों की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि, भवन निर्माण की सामग्री, हार्डवेयर की दुकानें बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिले में निर्माण संबंधी कार्यो के लिए श्रमिकों को संबंधित विभाग की ओर से पहचानपत्र उपलब्ध करवाने के बाद जारी रखा जा सकेगा। जारी रहेंगे विकास कार्य

सोमवार से लागू होने वाली पाबंदियों के बीच विकास कार्य जारी रहेंगे। सड़क, पेयजल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यो को कुछ शर्तो के साथ जारी रखने की छूट प्रदान की गई है। निर्माण कार्यो में जुटे मजदूरों को बिना किसी पास के साइट पर जाने की छूट रहेगी। हालांकि, निर्माण स्थल पर उन्हें मास्क पहनकर और शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा। इसमें संबंधित विभाग की जिम्मेवारी भी सुनिश्चित की गई है कि वे नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें। कोविड-19 को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। आवश्यक सामग्री की दुकानें सुबह दस से दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी। लोगों से अपील है कि जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ईमानदारी के साथ पालन करें, ताकि कोविड-19 की चेन को तोड़ने में सफलता मिल सके। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 के प्रावधानों, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

डीसी राणा, उपायुक्त चंबा। नई पाबंदियों में विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। विकास कार्यो में जुटे मजदूरों को बिना किसी पास के निर्माण स्थलों पर जाने की अनुमति है। यदि फिर भी किसी को पास चाहिए तो उसे पास भी जारी किया जाएगा। किसी ठेकेदार अथवा मजदूर को कोई दिक्कत पेश आती है तो वह विभाग अथवा प्रशासन से संपर्क कर सकता है।

जीत सिंह ठाकुर, अधिशाषी अभियंता लोनिवि मंडल चंबा।

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