नियमों का पालन कर चलाएं वाहन, जान और जुर्माना दोनों बचेगा

मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद वाहन चालकों सहित लोगों को जागरूक करने का काम शुरू

By JagranEdited By: Publish:Sun, 25 Jul 2021 06:05 PM (IST) Updated:Sun, 25 Jul 2021 06:05 PM (IST)
नियमों का पालन कर चलाएं वाहन, जान और जुर्माना दोनों बचेगा
नियमों का पालन कर चलाएं वाहन, जान और जुर्माना दोनों बचेगा

मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद वाहन चालकों सहित लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया गया है। संशोधन के बाद चालान की राशि भी बढ़ गई है। ऐसे में चालक नियमों का पालन करें, ताकि जुर्माना व जान दोनों बची रहे। इसके साथ ही वाहन चालक व परिचालक इस बात को पुख्ता करें कि कोरोना काल के दौरान जितनी सवारियों को बसों में बिठाने की इजाजत है, उतनी सवारियां ही बिठाई जाएं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह कहना है क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबा ओंकार सिंह का। दैनिक जागरण के संवाद सहयोगी मिथुन ठाकुर ने परिवहन के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से बातचीत की। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश.. मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद परिवहन विभाग की आगामी रणनीति क्या है।

मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद चालान होने पर अधिक जुर्माने का भुगतान करना होगा। यह राशि पहले से कहीं बढ़ी हुई है। इसलिए चालकों, परिचालकों व लोगों को जागरूक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यदि इसके बावजूद भी कोई वाहन चालक नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बसों में अधिक सवारियां बैठाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है।

कोविड-19 के दौर में बसों में जितनी सवारियां बिठाने की इजाजत है। उतनी ही सवारियां बिठाई जाएं जाएं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। यह सुनिश्चित किया जाए कि 50 फीसद से अधिक सवारियां न बैठें। इस दौरान शारीरिक दूरी के नियम का पालन करें। यदि किसी बस में नियमों की अवहेलना होती है तो नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो सवारियां मास्क नहीं पहनती हैं, उनके लिए क्या नियम बनाए गए हैं।

बसों व टैक्सियों में नो मास्क नो सर्विस का प्रविधान किया गया है। बस चालक, परिचालक सहित टैक्सी चालक यह सुनिश्चित करें कि जो सवारी मास्क न पहने उसे कोई भी सर्विस न दी जाए। स्वयं भी नियमों का पालन करें। ड्राइविग टेस्ट में कोरोना नियमों की पालना कैसे सुनिश्चित की जा रही है।

ड्राइविग टेस्ट के दौरान नो मास्क नो सर्विस का प्रविधान है। इसे पुख्ता भी किया जा रहा है। अभी तक ड्राइविग टेस्ट देने के लिए पहुंचने वाले मास्क पहनकर ही आ रहे हैं। भविष्य में भी इसे तब तक लागू रखा जाएगा, जब तक कोरोना संक्रमण का असर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है। टेस्ट देने के लिए स्लाट बुक करवाएं, जिनकी बारी आती है। वही, टेस्ट देने के लिए आएं। ओवरलोडिग करने वाले ट्रक चालकों व अन्य वाहन चालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

ओवरलोडिग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रक चालकों सहित अन्य वाहन चालकों से अपील है कि किसी भी सूरत में नियमों को दरकिनार करते हुए ओवरलोड़िग न करें। यदि वे नियमों को दरकिनार करते हैं तो कार्रवाई होना तय है। उन्हें भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा जिन चालकों के चालान लंबित हैं। वे इनका जल्द से जल्द निपटारा करवाएं। बरसात के मौसम में सफर जोखिमपूर्ण है। चालकों को क्या सलाह देंगे।

बरसात का मौसम सफर के लिहाज से जोखिमपूर्ण होता है। बारिश होने पर पहाड़ी से या तो पत्थर गिरने लगते हैं या फिर भूस्खलन हो जाता है। इसलिए, लोगों से अपील है कि जरूरी न हो तो घरों से बाहर न निकलें।

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