कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए सख्ती दिखाएं अधिकारी

संवाद सहयोगी चंबा कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को रोकने के निर्देशों का सभी मजिस्ट्रेट पुलि

By JagranEdited By: Publish:Sat, 01 May 2021 06:10 PM (IST) Updated:Sat, 01 May 2021 06:10 PM (IST)
कोविड-19 के प्रभाव को रोकने 
के लिए सख्ती दिखाएं अधिकारी
कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए सख्ती दिखाएं अधिकारी

संवाद सहयोगी, चंबा : कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को रोकने के निर्देशों का सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस व अन्य अधिकारी सख्ती से पालन करें। यह आदेश उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में नो मास्क-नो सर्विस नीति लागू की गई है। परिवहन व्यवस्था में उन्हीं लोगों को सुविधा का लाभ मिलेगा, जिन्होंने फेस कवर या मास्क पहना होगा। इसके साथ ही किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में प्रवेश के लिए भी मास्क आवश्यक होगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठान को एक दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए एहतियातन कदम उठाते हुए जारी किए हैं।

सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभाएं जिला में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि, अधिकतम 20 व्यक्तियों को ही विवाह तथा अंतिम संस्कार में अनुमति दी जाएगी। विवाह समारोहों में सामुदायिक धाम तथा डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। कोविड प्रोटोकाल का पालन करने पर विवाह समारोह में परिवार के 20 सदस्यों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी।

जिला में शनिवार और रविवार को किसी भी कंफेक्शनरी की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिले में कार्यालयों का कामकाज 10 मई तक चलता रहेगा। जो कर्मचारी सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यालय नहीं आ रहे हैं, उन्हें कोविड संबंधी कार्यो की तैनाती के लिए संबंधित एसडीएम सक्षम होंगे। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के माध्यम से जिले के सभी बीडीओ जिले में प्रवेश करने वाले राज्य से बाहर के व्यक्तियों का 14 दिन का आइसोलेशन सुनिश्चित करवाएंगे। डीसी राणा ने कहा कि सभी एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अनुपालन अधिकारी, शहरी निकायों के सदस्य और पंचायतीराज संस्थाओं के सदस्य इन आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे व उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

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