सुबह दस से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

-उपायुक्त बोले कोरोना क‌र्फ्यू लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए है डराने के लिए नहीं - पांच य

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 07:42 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 07:42 PM (IST)
सुबह दस से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
सुबह दस से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

-उपायुक्त बोले, कोरोना क‌र्फ्यू लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए है, डराने के लिए नहीं

- पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा गैरकानूनी

-शादी समारोह अथवा अंतिम संस्कार में 20 लोगों की ही अनुमति

- जागरण संवाददाता, चंबा : प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना क‌र्फ्यू लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए लगाया गया है, उन्हें बेवजह तंग करने के लिए नहीं। यह बात उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने वीरवार को पत्रकारों से बातचीत में कही। जिले में सात मई को सुबह छह बजे से 17 मई 2021 को सुबह छह बजे तक कोरोना क‌र्फ्यू लागू रहेगा। निजी अथवा सरकारी बसों, निर्माण स्थलों, परियोजना स्थलों, कोविड टीकाकरण और परीक्षण स्थलों, विवाह व अंतिम संस्कार के दौरान सरकार की ओर से निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। कहीं भी पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा गैरकानूनी होगा। वैक्सीनेशन अथवा कोरोना टेस्ट करवाने के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाने की अनुमति रहेगी।

शादी समारोह अथवा अंतिम संस्कार में पूर्व की भांति अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए परिवार के एक व्यक्ति को अनुमति रहेगी। इस तरह की सभी गतिविधियां निकटतम दुकान, स्टोर, बैंक शाखा तक ही सीमित होंगी। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों में राजस्व, स्वास्थ्य, आयुष, पशु चिकित्सा, ग्रामीण विकास और पीआर विभाग, बिजली बोर्ड के कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकेंगे। मजदूरों को शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। इसके अलावा आइटी की सेवाएं भी मिलती रहेंगी। कृषि व बागवानी के कार्य भी बंद नहीं होंगे। अस्पताल व अन्य स्वास्थ्य संस्थान खुले रहेंगे। इसके अलावा दवाइयों की दुकानें, बैंक, डाकघर, एटीएम, सहकारी सभाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बिजली बोर्ड कार्यालय, जल शक्ति विभाग कार्यालय व होस्टल खुले रहेंगे। सीएमओ, बीएमओ, एसडीएम, बीडीओ ऑफिस तथा ट्रेजरी की सेवाएं भी जारी रहेंगी। जिलेभर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की

जिला पुलिस अधीक्षक एस. अरुल कुमार ने कहा कि कोरोना क‌र्फ्यू की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिलेभर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिले की सीमाओं पर पुलिस ने सख्त पहरा बिठा दिया है। प्रशासन की ओर से जारी किए जाने वाले ई- पास में गलत जानकारी देने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। दुकानें शाम छह बजे तक रहेंगी खुली

कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान दुकानें सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी, जिनमें फल व सब्जियों की दुकानें भी शामिल हैं। इसके अलावा दूध, करियाना, मांस, मछली आदि की दुकानों को भी खोलने की छूट है। उपायुक्त ने व्यापारियों से आग्रह किया है कि छह बजे से पहले ही दुकानें बंद करने का प्रयास करें, ताकि बाजारों में आवागमन रुक सके। इसके लिए व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से भी वार्तालाप किया जाएगा।

ये दुकानें रहेंगी खुली

राशन, फल, सब्जी, दूध, ब्रैड, डेयरी उत्पाद, मीट, चिकन, मछली, बीज, सरिया, सीमेंट, मार्बल, प्लाइबोर्ड आदि की दुकानें खुली रहेंगी।

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ये रहेंगे बंद

कोरोना क‌र्फ्यू में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सिनेमा हाल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां भी बंद रहेंगी। शराब ठेके, बार आदि भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जिले में बढ़ा है कोरोना का संक्रमण

जिले में कोरोना का संक्रमण बीते कुछ दिनों में काफी बढ़ा है। गत एक सप्ताह में जिले में 7,308 टेस्ट किए गए हैं जिनमें से 863 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 11.80 प्रतिशत हुई है।

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