गरीब व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता का हकदार
झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत कोसरियां में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें घुमारवीं कोर्ट तीन की ज्यूडशियल जज दीपिका कटवाल ने लोगों को कानूनी सलाह दी। इस मौके पर उन्होंने लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता कौन-कौन प्राप्त कर सकता है के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो, महिलाएं तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है।
संवाद सहयोगी, बिलासपुर : झंडूता विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोसरियां में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें घुमारवीं कोर्ट तीन की ज्यूडिशियल जज दीपिका कटवाल ने लोगों को कानून के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गरीब व असहाय लोग मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं। ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो, महिलाएं तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है। मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को यातायात नियमों को पालन करना चाहिए ताकि कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े तथा स्वयं भी सुरक्षित रहें। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय पकड़ा जाता है तो जुर्माने के साथ उसका लाइसेंस भी तीन महीनों के लिए रद किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी ओर टर्न करने से इंडीगेटर दें ताकि पीछे आ रहे वाहन चालक को जानकारी मिल सके तथा हादसे को टाला सके। उन्होंने एनआइ एक्ट के बारे में बताया कि चेक से लेनदेन करते समय पूर्णत सावधानी बरतें ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। किसी भी व्यक्ति को चेक देते समय सावधानी बरतें कि व्यक्ति को केवल उतने ही रुपये का चेक दें जितना आपके खाते में धन मौजूद हो। उससे अधिक राशि का चैक किसी को भी न दें। यदि आपके खाते में धनराशि कम हो तथा चेक पर अधिक राशि हो तो यह बाउंस हो सकता है। ऐसी स्थिति में दोषी को दो साल की सजा तथा दोगुना राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। इस अवसर पर एडवोकेट दीप्ती शर्मा, बंदना शर्मा व स्थानीय पंचायत के प्रधान व अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।