पोस्ट ग्रेजुएट युवती जानती है भला-बुरा, सहमति से बने संबंध दुष्कर्म नहीं : कोर्ट

कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी की कि सहमति से बनाया गया संबंध दुष्कर्म नहीं है। युवती पोस्ट ग्रेजुएट है, जो अपना भला-बुरा जानती है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Fri, 15 Feb 2019 07:10 PM (IST) Updated:Sat, 16 Feb 2019 09:19 AM (IST)
पोस्ट ग्रेजुएट युवती जानती है भला-बुरा, सहमति से बने संबंध दुष्कर्म नहीं : कोर्ट
पोस्ट ग्रेजुएट युवती जानती है भला-बुरा, सहमति से बने संबंध दुष्कर्म नहीं : कोर्ट

जगाधरी [शैलजा त्यागी]। सहमति से बनाया गया संबंध दुष्कर्म नहीं है। युवती पोस्ट ग्रेजुएट है, जो अपना भला-बुरा जानती है। शिकायकर्ता ने युवक की शादी रुकवाने के इरादे से पूरा ड्रामा रचा और उस पर दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया। यमुनानगर के जगाधरी वर्कशाप की युवती की ओर से दर्ज दुष्कर्म के मामले में एडिशनल सेशन जज चंद्रशेखर की कोर्ट ने दिल्ली के अमृत विहार कालोनी निवासी आजाद हिंद उर्फ बबलू को बरी कर दिया।

दिल्ली में दर्ज हुई थी FIR

एडवोकेट पवन सिब्बल ने बताया 19 नवंबर 2016 को कश्मीरी गेट पुलिस ने जगाधरी वर्कशॉप (यमुनानगर) निवासी युवती की शिकायत पर दिल्ली की अमृत विहार कालोनी निवासी आजाद हिंद उर्फ बबलू पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में एफआइआर दर्ज की। शिकायतकर्ता के मुताबिक नवंबर 2015 में वह युवक के साथ अपनी सहेली के घर गई। युवती ने आरोप लगाया था कि यहां युवक ने शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए। युवक ने मोबाइल से उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें खींच लीं। कोर्ट में करीब दो साल चली सुनवाई के दौरान 19 लोगों की गवाही हुई।

दिल्ली बस स्टैंड पर बुलाया और दर्ज करा दिया केस

एडवोकेट के मुताबिक 18 नवंबर 2016 को युवती दिल्ली पहुंची। उसने युवक को दिल्ली बस स्टैंड पर बुलाया। युवक के बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद युवती ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। इसके बाद दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दे दी। उसने पुलिस को बताया कि युवक ने उसे फोटो देने के लिए सहेली के घर बुलाया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उस पर अपने दोस्त के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डाला और दिल्ली बुला लिया। जांच में पता चला कि युवक यमुनानगर नहीं गया।

मेडिकल जांच में नहीं हुई दुष्कर्म की पुष्टि

एडवोकेट ने बताया कि दिल्ली के अस्पताल में लड़की की मेडिकल जांच कराई, जबकि लड़के की जांच यमुनानगर में हुई। दोनों जांचों में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई।

युवक से पांच साल बड़ी है युवती

एडवोकेट ने बताया कि दोनों की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। युवक युवती की सहेली की जेठानी का बेटा है। जब उनकी दोस्ती हुई, तब युवक की उम्र 15 साल और युवती 20 साल की थी। जिरह के दौरान एडवोकेट ने कोर्ट में दोनों की ऐसी तस्वीरें पेश कि जिनसे प्रतीत नहीं होता कि युवक ने युवती के साथ जबदस्ती की हो। इन तस्वीरों को कोर्ट ने अहम माना।

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