सिविल अस्पताल में साइड न देने पर निर्माण कार्य में लगे श्रमिक को पुलिस ने पीटा

सिविल अस्पताल में नई बिल्डिग के निर्माण कार्य में लगे श्रमिक जाकिर के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। विवाद पुलिस की गाड़ी को साइड न मिलने पर हुआ। जाकिर ट्रैक्टर ट्राली से सामान उतरवा रहा था। इस दौरान पीछे पुलिस की गाड़ी आ गई। वह ट्रैक्टर ट्राली हटाने लगा तो आरोप है कि पुलिसकर्मी ने गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने मेडिकल कराया और मामले की शिकायत पुलिस को दी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 07:42 AM (IST) Updated:Tue, 21 Sep 2021 07:42 AM (IST)
सिविल अस्पताल में साइड न देने पर निर्माण कार्य में लगे श्रमिक को पुलिस ने पीटा
सिविल अस्पताल में साइड न देने पर निर्माण कार्य में लगे श्रमिक को पुलिस ने पीटा

जागरण संवाददाता, यमुनानगर :

सिविल अस्पताल में नई बिल्डिग के निर्माण कार्य में लगे श्रमिक जाकिर के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। विवाद पुलिस की गाड़ी को साइड न मिलने पर हुआ। जाकिर ट्रैक्टर ट्राली से सामान उतरवा रहा था। इस दौरान पीछे पुलिस की गाड़ी आ गई। वह ट्रैक्टर ट्राली हटाने लगा, तो आरोप है कि पुलिसकर्मी ने गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने मेडिकल कराया और मामले की शिकायत पुलिस को दी। सिविल अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य की वजह से व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अस्पताल में आने व जाने वाले मरीजों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि निर्माण कार्य में लगे वाहनों की भी आवाजाही रहती है। कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। सोमवार को निर्माण कार्य के लिए सामान ट्रैक्टर ट्राली में जाकिर सामान लेकर आया था। जाकिर ने बताया कि एक गाड़ी में पुलिसकर्मी आए। पीछे से होर्न बजाने पर वह ट्रैक्टर ट्राली को साइड में करने लगा। आरोप है कि इतने में एक पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरा और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। उसे डंडे भी मारे। वहीं रामपुरा चौकी इंचार्ज संदीप कुमार ने बताया कि जाकिर ने शिकायत दी है। उसकी जांच की जा रही है। संवाद सहयोगी, जगाधरी: 14 वर्षीया स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने वाले पतालपुर निवासी जतिन को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। फैसला 24 सितंबर को सुनाया जाएगा। थाना सदर यमुनानगर पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर जतिन के खिलाफ बेटी के अपहरण का केस दर्ज किया था। थाना क्षेत्र के तहत आने वाली एक कालोनी निवासी महिला ने कहा कि 21 नवंबर 2018 को उसकी बेटी रोजमर्रा की तरह स्कूल में गई थी। जो कि छूट्टी के बाद वापिस नहीं आई। जांच में पता चला कि पतालपुर निवासी जतिन भी घर से गायब है। जो कि उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

बच्ची की उम्र को देखते हुए दिया दोषी करार:

पुलिस के मुताबिक 164 के बयान में पीड़िता ने कहा था कि वह अपनी मर्जी से घर से गई थी। डाक्टरी जांच में उसके साथ गलत काम होना पाया गया। जिस कारण कोर्ट ने पीड़िता के बयान को दरकिनार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने केस में धारा इजाद की थी।

chat bot
आपका साथी