प्लाईवुड व्यापारी की हत्यारिन पत्नी, प्रेमी व दो अन्य को उम्रकैद

प्लाईवुड व्यापारी योगेश बत्ता की हत्या की दोषी पत्नी प्रियंका बत्रा व उसके प्रेमी सहित चार लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर दो लाख 19 हजार का जुर्माना किया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 07 Oct 2021 07:41 AM (IST) Updated:Thu, 07 Oct 2021 07:41 AM (IST)
प्लाईवुड व्यापारी की हत्यारिन पत्नी, प्रेमी व दो अन्य को उम्रकैद
प्लाईवुड व्यापारी की हत्यारिन पत्नी, प्रेमी व दो अन्य को उम्रकैद

संवाद सहयोगी, जगाधरी : प्लाईवुड व्यापारी योगेश बत्ता की हत्या की दोषी पत्नी प्रियंका बत्रा व उसके प्रेमी सहित चार लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर दो लाख 19 हजार का जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रविधान है। फैसला जिला एवं सत्र न्यायधीश दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने सुनाया है। पांच साल से केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। चारों आरोपी लंबे समय से जमानत पर थे। उप जिला न्यायवादी संजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने कोर्ट के सामने सभी साक्ष्य रखे। कड़ी से कड़ी जोड़ी और चारों पर आरोप साबित हुए। क्योंकि इस केस में दोषियों से व्यापारी का संस्कार कर दिया था। बाद में उसके बुजुर्ग पिता ने संघर्ष कर केस दर्ज करवाया था।

यह लगाया जुर्माना

अदालत ने प्रियंका बत्रा व उसके प्रेमी कृष्णा गली छोटी लाइन के रोहित उर्फ मद्दी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गांव रणदेवा निवासी श्यामसुंदर उर्फ सोनू और नकुड के सतीश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसमें प्रियंका पर 60 हजार, रोहित, श्यामसुंदर व सतीश पर 53-53 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

यह है मामला

प्लाईवुड फैक्टरी के संचालक हुडा सेक्टर-17 के योगेश बत्रा की मौत 27 मई 2016 की रात को हुई थी। बिना पोस्टमार्टम संस्कार कर दिया गया था। योगेश के पिता सुभाष बत्रा ने तब कहा था कि बेटे की पत्नी की बात पर उन्होंने विश्वास कर लिया था। उन्होंने हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही थी, लेकिन बाद में योगेश के पिता के हाथ कुछ सुबूत लगे थे, जोकि हत्या की और इशारा करते थे। इसके बाद उनके पिता ने शिकायत एसपी को दी थी।

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