लॉकडाउन में पहले वाले आदेश ही लागू होंगे, बेवहज घूमने वालों पर सख्ती के आदेश
17 से 24 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में पहले से जारी आदेश ही लागू रहेगा।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर: 17 से 24 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में पहले से जारी आदेश ही लागू होंगे। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। बारात के लिए अनुमति नहीं होगी, केवल घर पर या कोर्ट में 11 लोगों की उपस्थिति के साथ शादी करने की अनुमति होगी। दूध डेयरी और दूध से बने सामान से संबंधित दुकानें सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक और शाम 6 से 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। वन विभाग को सूखे पेड़ काटने की अनुमति दी गई है, ताकि इस महामारी में नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी और जिला प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में सूखा ईंधन उपलब्ध हो सके।
24 मई तक लोग अपने घरों में रहें। किसी भी व्यक्ति को बिना वजह बाहर घूमने, वाहन लेकर चलने और सार्वजनिक स्थलों पर इकठ्ठा होने या टहलने की अनुमति नहीं होगी। आपात स्थिति या अत्याधिक आवश्यक होने पर सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही कोई भी व्यक्ति घर या शहर से बाहर जा सकता है। प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामान की घर पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए यमुनानगर, जगाधरी, बिलासपुर, साढौरा, छछरौली, रादौर सहित प्रतापनगर इत्यादि में होलसेल और करियाना स्टोर के संपर्क नंबर सार्वजनिक किए गए है। घर बैठे ही इन नंबरों पर संपर्क कर अपनी जरूरत का सामान मंगवा सकते हैं।
परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगो को भी एडमिट कार्ड, पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। जिला के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे।
नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं, मैंयूफेक्चिरिग और वितरण यूनिटस को भी छूट रहेगी। यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी। इनमें डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधी केंद्र सहित और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री ,फार्मा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबूलेंस आदि को काम करने की पहले की तरह छूट रहेगी।
सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिग संस्थान, सिनेमा हाल माल्स, शापिग कांप्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्वीमिग पूल, एंटरटेनमैंट पार्क, थिएटर, बार एंड ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन, एकडेमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम या अन्य इकट्ठा होने के कार्यक्रम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। सड़क के किनारे ढाबे और खाना खाने के स्टाल व फल के स्टॉलों को केवल पार्सल के रूप में सामान देने की अनुमति होगी।