निगम प्रापर्टी पर मालिकाना हक लेने को अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे 20 साल पुराने किरायेदार

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम की संपत्ति पर मालिकाना हक लेने के लिए किरायेदार अब 30 सितंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 05 Aug 2021 06:30 AM (IST) Updated:Thu, 05 Aug 2021 06:30 AM (IST)
निगम प्रापर्टी पर मालिकाना हक लेने को अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे 20 साल पुराने किरायेदार
निगम प्रापर्टी पर मालिकाना हक लेने को अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे 20 साल पुराने किरायेदार

जागरण संवाददाता, यमुनानगर: मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम की संपत्ति पर मालिकाना हक लेने के लिए किरायेदार अब 30 सितंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत निगम की दुकान, मकान व अन्य संपत्ति पर 20 साल व इससे अधिक समय से काबिज 1545 किरायेदार योजना के पात्र है। मालिकाना हक लेने के लिए किरायेदार पहले 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब इसकी समय अवधि योजना शुरू होने के बाद से तीन माह तक बढ़ा दी गई है। नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर व संयुक्त आयुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जून माह में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की थी। योजना के तहत स्थानीय निकायों की दुकानों व मकानों पर लीज व किराये पर रहने वाले उन तमाम लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला किया गया था, जो कम से कम 20 साल से इस प्रापर्टी पर काबिज हैं। 31 दिसंबर 2020 को 20 साल पूरे होने की अवधि मानी गई है। यानी उनकी लीज एक जनवरी 2000 से पहले की होनी चाहिए। जो व्यक्ति 50 साल से ऐसी प्रोपर्टी पर काबिज है, उसे रजिस्ट्री कराते समय कलेक्टर रेट पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 40 साल से काबिज व्यक्ति को 40 फीसदी, 30 साल से काबिज लोगों को 30 फीसदी और 20 साल से काबिज व्यक्तियों को 20 फीसदी छूट कलेक्टर रेट में मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति 100 साल से काबिज है तो उसे भी कलेक्टर रेट में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत नगर निगम के कुल 1545 लोग पात्र मिले थे। जिनमें से अब तक 216 लोग आवेदन करवा चुके है। दिक्कत होने पर हेल्प डेस्क से ले सकते है सहायता

निगमायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत पंजीकरण व आवेदन करवाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वह नगर निगम कार्यालय में बनाए गए हेल्प डेस्क से मदद ले सकता है। जहां पर पात्र दुकानदार योजना से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। बता दें कि संपत्ति पर मालिकाना हक पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार की ओर से पोर्टल खोला गया है।

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