नेशनल हाईवे किनारे किए अवैध निर्माण पर चली जेसीबी

अंबाला-सहारनपुर नेशनल हाईवे-344 के 30 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र

By JagranEdited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 08:30 AM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 08:30 AM (IST)
नेशनल हाईवे किनारे किए अवैध निर्माण पर चली जेसीबी
नेशनल हाईवे किनारे किए अवैध निर्माण पर चली जेसीबी

जागरण संवाददाता, यमुनानगर :

अंबाला-सहारनपुर नेशनल हाईवे-344 के 30 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) की टीम ने जेसीबी से तुड़वा दिया। इस दौरान टीम ने हाईवे किनारे लगते करेहड़ा चौक, पांजूपुर, करेहड़ा खुर्द व टोडरपुर के एरिया में कई निर्माणों को तोड़ा। डीटीपी अमिति मधोलिया ने बताया कि नेशनल हाईवे के 30 मीटर में बिना अनुमति के कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी कुछ लोगों ने उक्त गांवों के रकबा में अवैध निर्माण कर लिया था। जिसका पता लगने पर लोगों को कार्यालय की तरफ से नोटिस दिए गए थे। इस दौरान टीम ने दो करियाना दुकान, एक जूस की दुकान, एक हेयर सैलून, दो बाइक रिपेयर की दुकान, वाहन सर्विस सेंटर, एक मिठाई की दुकान, एक कोरियर कार्यालय व तीन ढाबों को तोड़ा गया। इसे अलावा काफी लोगों ने टीन ढाल रखे थे जिन्हें जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से उक्त जगहों पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। बीडीपीओ जगाधरी दिनेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। डीटीपी ने लोगों से अपील की है कि वह प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण न करें वरना उसे तोड़ दिया जाएगा। इस मौके पर एटीपी दिनेश सिंह, जेई मोहित व रविद्र मौजूद रहे। अवैध निर्माण न करने की अपील

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि कोई भी जमीन खरीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। इसके बाद ही सौदा तय करें। अनाधिकृति कालोनी में प्लाट न खरीदें। विभाग से भी पूरी जानकारी ले लें।

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