स्कूल वैन में बच्ची से गलत हरकत करने पर चालक को चार साल कठोर कारावास
स्कूल से घर लौटते समय वैन में तीसरी कक्षा की छात्रा (आठ वर्षीय) से अश्लील हरकत करने वाले अशोक विहार कालोनी कांसापुर निवासी सचिन (19) को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, जगाधरी : स्कूल से घर लौटते समय वैन में तीसरी कक्षा की छात्रा (आठ वर्षीय) से अश्लील हरकत करने वाले अशोक विहार कालोनी कांसापुर निवासी सचिन (19) को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक महीने की अतिरिक्त का प्रावधान है। केस की सुनवाई के दौरान सचिन ने रहम की अपील की, जिसे कोर्ट ने सिरे से नकार दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्ची के साथ हुई घिनौनी हरकत को देखते हुए दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। 16 नवंबर को सचिन को दोषी करार दिया गया था। फर्कपुर पुलिस ने पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर 26 अक्टूबर 2019 को विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। यह था मामला : पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित बच्ची के पिता ने कहा था कि बेटी शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। 25 अक्टूबर को जब वह काम पर चला गया। बेटी वैन से स्कूल गई। दोपहर को पौने तीन बजे जब वह वापस घर पहुंची, तो डरी हुई थी। मां के पूछने पर उसने बताया कि वैन चालक सचिन ने उसके साथ गलत की है। छुट्टी के बाद घर लौटते समय वैन चालक ने उसे आगे बिठा लिया। जब सब बच्चे नीचे उतर गए, तो चालक वैन को एक गली में ले गया। वहां उसने अश्लील हरकत की। इसके बाद उसने उसे घर छोड़ दिया। पुलिस ने आरोपित को काबू कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।