स्कूल वैन में बच्ची से गलत हरकत करने पर चालक दोषी करार, फैसला कल
स्कूल से घर लौटते समय वैन में तीसरी कक्षा की छात्रा (आठ वर्षीय) से गलत हरकत करने वाले अशोक विहार कालोनी कांसापुर निवासी 28 वर्षीय सचिन को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। फर्कपुर पुलिस ने पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर 26 अक्टूबर 2019 को विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। यह था मामला
संवाद सहयोगी, जगाधरी : स्कूल से घर लौटते समय वैन में तीसरी कक्षा की छात्रा (आठ वर्षीय) से गलत हरकत करने वाले अशोक विहार कालोनी कांसापुर निवासी 28 वर्षीय सचिन को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। फर्कपुर पुलिस ने पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर 26 अक्टूबर 2019 को विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
यह था मामला
पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित बच्ची के पिता ने कहा था कि बेटी शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। 25 अक्टूबर को जब वह काम पर चला गया। बेटी वैन से स्कूल गई। दोपहर को पौने तीन बजे जब वह वापस घर पहुंची, तो डरी हुई थी। मां के पूछने पर उसने बताया कि वैन चालक सचिन ने उसके साथ गलत हरकत की है। छुट्टी के बाद घर लौटते समय वैन चालक ने उसे आगे बिठा लिया। जब सब बच्चे नीचे उतर गए, तो चालक वैन को एक गली में ले गया और गलत हरकत की। इसके बाद उसने उसे घर छोड़ दिया। पुलिस ने आरोपित को काबू कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पंचायती जमीन में अवैध खनन की नहीं हो रही जांच
संवाद सहयोगी, छछरौली : ग्राम पंचायत जटहेड़ी की पंचायती जमीन से मिट्टी का अवैध उठान होने का मामला सुर्खियों में है हालांकि मिट्टी खुदाई का कार्य शिकायत के बाद बंद कर दिया गया है। अब जांच का विषय है कि आखिर किसकी अनुमति से पंचायती जमीन से मिट्टी उठाने का काम शुरू किया गया। अगर मिट्टी उठान का कार्य सरकारी अनुमति से था तो उसे बंद क्यों कर दिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत की बू आती है।
गौरतलब है कि जटहेड़ी गांव की लगभग 28 एकड़ पंचायती जमीन हर साल पट्टे पर दी जाती है। अबकी बार पंचायती जमीन से कुछ दिन पूर्व जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रालियों की मदद से अवैध खनन किया जा रहा था। कई दिनों के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।