गोमांस बेचने के आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कोर्ट में गांव जाटावाला निवासी साबर ने याचिका लगाई थी। छछरौली पुलिस ने ईएचसी रामरतन की शिकायत पर नौ जून को साबर व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 05 Jul 2020 05:28 AM (IST) Updated:Sun, 05 Jul 2020 06:15 AM (IST)
गोमांस बेचने के आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
गोमांस बेचने के आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

संवाद सहयोगी, जगाधरी : गोमांस बेचना व तस्करी करना गंभीर अपराध है। आरोपित को जमानत दे दी,तो पुलिस जांच प्रभावित होगी। यह टिप्पणी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अमरिद्र शर्मा ने गोमांस तस्करी के आरोपित की जमानत याचिका खारिज करने के दौरान दी। कोर्ट में गांव जाटावाला निवासी साबर ने याचिका लगाई थी। छछरौली पुलिस ने एचसी रामरतन की शिकायत पर नौ जून को साबर व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

ईएचसी रामरतन ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था वह पुलिस के साथ लेदी चौक पर गश्त कर रहा था। तभी सूचना मिली कि गांव जाटावाला निवासी साबर गोमांस बेचता है। उसने गोमांस खरीदने के लिए नागलपट्टी निवासी इमरान व बुंदू तथा सहारनपुर निवासी जावेद को बुलाया हुआ है। जिस पर पुलिस ने टी-प्वाइंट पर नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद ढाकवाला की ओर से एक बाइक आई, जिस पर तीन युवक सवार थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने नाम इमरान, बुंदू व जावेद बताए। जब बाइक की डिग्गी की जांच की, तो उसमें दो पॉलिथिन मिलीं। जिसमें पांच किलोग्राम मांस था।

chat bot
आपका साथी