कार की टक्कर से एक्टिवा सवार युवक की मौत

बरौली का माजरा पुल के पास कार की टक्कर से एक्टिवा सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपित चालक फरार हो गया। गांव कोट मुकारमपुर निवासी रामपाल ने बताया कि उनका रिश्तेदार टिब्बीराईयां 35 वर्षीय मांगीश कुमार लेदी से अपने गांव लौट रहा था। जब वह बरौली का माजरा के पुल पर पहुंचा तो पीछे से गति से एक कार आई और मंगीश की एक्टिवा में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मंगीश कार के बंफर में फंस गया।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 08:01 AM (IST) Updated:Tue, 21 Sep 2021 08:01 AM (IST)
कार की टक्कर से एक्टिवा सवार युवक की मौत
कार की टक्कर से एक्टिवा सवार युवक की मौत

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : बरौली का माजरा पुल के पास कार की टक्कर से एक्टिवा सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपित चालक फरार हो गया। गांव कोट मुकारमपुर निवासी रामपाल ने बताया कि उनका रिश्तेदार टिब्बीराईयां 35 वर्षीय मांगीश कुमार लेदी से अपने गांव लौट रहा था। जब वह बरौली का माजरा के पुल पर पहुंचा, तो पीछे से गति से एक कार आई और मंगीश की एक्टिवा में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मंगीश कार के बंफर में फंस गया। आरोपित चालक उसे खीचंता हुआ ले गया। आगे जाकर वह कार से नीचे गिरा। इस हादसे में वह गंभीर रुप से घायल हो गए। बाद में राहगीरों ने एंबुलेंस बुलाई और मांगीश को अस्पताल में दाखिल कराया। जहां उसे चिकित्सकों ने मृत बता दिया। संवाद सहयोगी, जगाधरी: 14 वर्षीया स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने वाले पतालपुर निवासी जतिन को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। फैसला 24 सितंबर को सुनाया जाएगा। थाना सदर यमुनानगर पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर जतिन के खिलाफ बेटी के अपहरण का केस दर्ज किया था। थाना क्षेत्र के तहत आने वाली एक कालोनी निवासी महिला ने कहा कि 21 नवंबर 2018 को उसकी बेटी रोजमर्रा की तरह स्कूल में गई थी। जो कि छूट्टी के बाद वापिस नहीं आई। जांच में पता चला कि पतालपुर निवासी जतिन भी घर से गायब है। जो कि उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

बच्ची की उम्र को देखते हुए दिया दोषी करार:

पुलिस के मुताबिक 164 के बयान में पीड़िता ने कहा था कि वह अपनी मर्जी से घर से गई थी। डाक्टरी जांच में उसके साथ गलत काम होना पाया गया। जिस कारण कोर्ट ने पीड़िता के बयान को दरकिनार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने केस में धारा इजाद की थी।

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