गर्भपात कराने की आरोपित नर्सिंग होम संचालिका को भेजा जेल

प्रतापनगर में कुटीपर रोड से भगवती नर्सिंग क्लीनिक की संचालिका को जेल भेज दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 18 Mar 2021 06:10 AM (IST) Updated:Thu, 18 Mar 2021 06:10 AM (IST)
गर्भपात कराने की आरोपित नर्सिंग होम संचालिका को भेजा जेल
गर्भपात कराने की आरोपित नर्सिंग होम संचालिका को भेजा जेल

जागरण संवाददाता, यमुनानगर :

प्रतापनगर में कुटीपर रोड से भगवती नर्सिंग क्लीनिक की संचालिका ममता को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे गर्भपात कराने के आरोप में पकड़ा था। मौके से गर्भपात कराने की दवाइयां तथा गर्भपात में इस्तेमाल होने वाले औजार भी मिले थे। मामले में डिप्टी सिविल सर्जन डा. जेपी चंद्रा की शिकायत पर आरोपित संचालिका के खिलाफ धोखाधड़ी, आइएमसी एक्ट समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ।

प्रतापनगर बस स्टैंड के पास कुटीपर रोड पर करीब 15 साल से चल रहे भगवती नर्सिंग क्लीनिक चल रहा था। इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिल रही थी कि यहां पर अवैध रूप से गर्भपात कराया जा रहा है। इस सूचना पर मंगलवार की देर शाम नकली ग्राहक तैयार कर क्लीनिक में भेजा। ग्राहक से गर्भपात कराने के लिए क्लीनिक संचालिका ममता ने 16 हजार रुपये मांगे। तीन हजार रुपये मौके पर जमा कराए। तभी टीम ने छापा मार दिया और संचालिका ममता को पकड़ लिया गया। उसके पास से तीन हजार रुपये भी बरामद कर लिए गए। मौके पर आरोपित ममता कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके। पूछताछ में सामने आया कि वह मैट्रिक पास है नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने पर दोषी करार स्कूल व ट्यूशन आते-जाते समय नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने पर कोर्ट ने बैंक कालोनी निवासी रोहित को दोषी करार दिया है। फैसला 19 मार्च को सुनाया जाएगा।

शहर यमुनानगर महिला थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर 17 सितंबर 2018 को रोहित व एक अन्य के खिलाफ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। शिकायकर्ता के मुताबिक जब उसकी बेटियां स्कूल व ट्यूशन जाती थी। रास्ते में रोहित अपने दोस्त के साथ मिलकर उनके साथ छेड़छाड़ करता। आरोपित उनसे मोबाइल नंबर की मांग करता था। नंबर देने से मना किया, तो आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। नाबालिग को जेजे बोर्ड से हो चुकी है सजा

छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में कुछ माह पूर्व नाबालिग को जेजे बोर्ड से सजा सुनाई थी। उसको सिविल अस्पताल में पानी पिलाने की सजा सुनाई गई थी, जबकि रोहित को अब दोषी करार दिया गया है।

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