पशु चिकित्सक की हत्या में पूर्व भाजपा नेता को उम्रकैद

जागरण संवाददाता सोनीपत जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष मेहला की अदालत ने पशु चिकित्सक (वीएलड

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 08:50 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 08:50 PM (IST)
पशु चिकित्सक की हत्या में पूर्व भाजपा नेता को उम्रकैद
पशु चिकित्सक की हत्या में पूर्व भाजपा नेता को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, सोनीपत : जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष मेहला की अदालत ने पशु चिकित्सक (वीएलडीए) का अपहरण कर हत्या करने के मामले में आरोपित पूर्व भाजपा नेता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 28 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपित ने खुद को भाजपा का युवा नेता बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये वसूलने व कम रुपये मिलने पर वीएलडीए को नशीला पदार्थ पिलाकर गला दबाकर गंगा में फेंककर हत्या कर दी थी।

गांव बड़ौली की सुशीला ने आठ जनवरी, 2019 को राई थाना पुलिस को बताया था कि उसका पति राकेश छह जनवरी, 2019 को घर से एक लाख रुपये व कागजात लेकर गया था। उसके बाद से उसके पति का कोई पता नहीं है। वह गांव के रविद्र आंतिल के साथ जाने की बात कहकर गए थे। महिला ने रविद्र आंतिल पर पति के अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर रविद्र आंतिल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि गांव के ही वीएलडीए राकेश व उसकी पत्नी को नौकरी दिलवाने के नाम पर उसने रुपये ले रखे थे। राकेश को उसने घटना के दिन पांच लाख रुपये और लेकर आने को कहा था। वह मात्र तीन लाख रुपये लेकर पहुंचा तो झगड़ा हो गया था। इस पर राकेश को चाय में नशीला पदार्थ पिलाने के बाद हरिद्वार ले जाकर गंगा में फेंक दिया था। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने रविद्र आंतिल की निशानदेही पर नौकरी लगवाने के नाम पर लिए गए एक करोड़ 52 लाख 65 हजार रुपये बरामद किए गए थे। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मंसूरपुर स्थित हल्दीराम ढाबे समेत अन्य स्थानों की फुटेज ली थी। आरोपित ने पुलिस को बताया था कि हल्दीराम ढाबे में ही चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद राकेश को बेसुध कर दिया था। वहां से कार में लेकर जाकर हरिद्वार में ऋषिकेश रोड पर गला दबाकर पुल से गंगा नदी में डाल दिया था। वीएलडीए का शव नहीं मिल सका था। सुबूतों के आधार पर ही रविद्र आंतिल को दोषी करार दिया गया था।

मंगलवार को सेशन जज सुभाष मेहला की अदालत ने रविद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे धारा 302 में उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 420 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 365 में पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना व 201 में तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना किया है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर 16 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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