किसानों को अब नहीं मिलेगी फसलों का प्रीमियम भरने में कोई छूट
जिले के किसानों को अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अपनी फसलों का प्रीमियम भरने में कोई छूट नहीं मिलेगी।
जागरण संवाददाता, सोनीपत : जिले के किसानों को अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अपनी फसलों का प्रीमियम भरने में कोई छूट नहीं मिलेगी। कृषि विभाग ने बगैर तिथि बढ़ाए ही पोर्टल को बंद कर दिया है। अब जिन किसानों ने फसलों का बीमा कराने के लिए प्रीमियम के लिए आवेदन किया है, उनका बैंक 15 अगस्त तक प्रीमियम काटेंगे। कृषि अधिकारियों का कहना है कि प्रीमियम कटवाने वाले किसानों को ही फसलों में नुकसान होने पर योजना का लाभ मिलेगा।
जिले में करीब एक लाख 21 हजार किसान परिवार कृषि से संबंधित हैं। किसानों द्वारा हर साल जिले में करीब डेढ़ लाख हेक्टेयर में खरीफ व रबी की फसलों की रोपाई-बिजाई की जाती है। कई बार प्राकृतिक आपदा आने से किसानों की फसल खराब होने के साथ उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता था। इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की थी। इस योजना के तहत अब तक ऋणी किसानों का प्रीमियम कटना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अबकी बार इसमें प्रीमियम कटवाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया में फेरबदल किया था। अबकी बार गैर ऋणी किसान भी अपनी मर्जी से बीमा करा सकते थे। इसके लिए सरकार ने फसलों के प्रीमियम की राशि तय कर आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक तय की थी। अब तिथि जा चुकी हैं। किसानों को आवेदन के लिए कोई छूट नहीं दी गई। योजना में जिन किसानों ने आवेदन किया है, अब उनके 15 अगस्त तक बैंक उनका प्रीमियम काटेंगे, जो कार्य शुरू हो चुका है।
अब की बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने की तिथि नहीं बढ़ाई है। जिन्होंने आवेदन किया है, उन्हें ही योजना में शामिल किया है। अगर उनकी फसलों की गांव के आधार पर नुकसान या क्रॉप कटिग में फसलों की कम पैदावार मिलती है तो उसी के अनुसार सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा।
- देवेंद्र लांबा, एएसओ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, सोनीपत