तीन गांवों में धारा 144 लागू, 14 तक जमा कराने होंगे लाइसेंसी हथियार

प्रशासन ने गांव सिरसाढ़ मुंडलाना व चिड़ाना में 384 एकड़ पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटाने की तैयारी शुरू कर दी है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 13 Dec 2019 06:00 PM (IST) Updated:Fri, 13 Dec 2019 06:00 PM (IST)
तीन गांवों में धारा 144 लागू, 14 तक जमा कराने होंगे लाइसेंसी हथियार
तीन गांवों में धारा 144 लागू, 14 तक जमा कराने होंगे लाइसेंसी हथियार

जागरण संवाददाता, गोहाना : प्रशासन ने गांव सिरसाढ़, मुंडलाना व चिड़ाना में 384 एकड़ पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने तीनों गांवों में धारा 144 लगा दी है और तीनों गांवों के ग्रामीणों को 14 दिसंबर तक अपने लाइसेंसी हथियार जमा कराने के आदेश दिए हैं। इन गांवों में बिना अनुमति के सार्वजनिक सभा करने या जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरी तरफ, शुक्रवार को ग्रामीणों ने एसडीएम आशीष वशिष्ठ से मुलाकात करके सर्वाेच्च न्यायालय में पैरवी के लिए समय मांगा।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को तीनों गांवों से पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटाकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। तीनों गांवों में कई ग्रामीणों के पंचायती 384 एकड़ पर कई साल से कब्जे हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर प्रशासन से जमीन से कब्जे हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने आदेश दिए कि तीनों गांवों में जिन ग्रामीणों के पास लाइसेंस हथियार हैं उन्हें 14 दिसंबर तक संबंधित थाने में जमा करवाना होगा। आगामी आदेश तक तीनों गांवों में ग्रामीण किसी तरह का शस्त्र लेकर नहीं घूम सकेगा। जनसभा करने, जुलूस व धरने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

दूसरी तरफ, गांव सिरसाढ़ के ग्रामीण आजाद लठवाल व सुरेंद्र लठवाल के साथ उपमंडलीय परिसर में एसडीएम आशीष वशिष्ठ मिलने पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि वे इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय में मामले की पैरवी कर रहे हैं और प्रशासन उन्हें कुछ समय की मोहलत दे। एसडीएम ने कहा कि अगर वे स्टे ऑर्डर दिखाएं तो प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के जमीन खाली कराने के आदेश हैं। प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश की पालना करेगा। उन्होंने ग्रामीणों से प्रशासन का सहयोग करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।

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