शिविर लगा कर दी कानूनी अधिकारों की जानकारी

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण के सचिव रमेशचंद्र ने कहा कि स्कूलों में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों तथा लोगों को कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूक किया जा सके।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 24 Oct 2021 06:06 PM (IST) Updated:Sun, 24 Oct 2021 06:06 PM (IST)
शिविर लगा कर दी कानूनी अधिकारों की जानकारी
शिविर लगा कर दी कानूनी अधिकारों की जानकारी

जासं, सोनीपत: विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने विभिन्न स्कूलों में शिविर लगाकर छात्रों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। प्राधिकरण की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता शिविर लगाए जा रहे है। रविवार को गांव नाहरा, सिलाना, सनपेड़ा, गढ़ी केसरी, शाहपुर तगा, ठरू, झिझोली, महमूदपुर, मुरथल तथा मोहाना में शिविर का आयोजन किया गया।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण के सचिव रमेशचंद्र ने कहा कि स्कूलों में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन इसलिए किया जाता है, ताकि बच्चों तथा लोगों को कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। इस दौरान उनको मौलिक कर्तव्यों तथा मानव अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। गांव नाहरा, सिलाना में लीगल लिटरेसी सेल के इंचार्जो द्वारा कानूनी साक्षरता कैंप का आयोजन किया गया।इसके अलावा गांव सनपेड़ा, गढ़ी केसरी, शाहपुर तगा तथा ठरू में आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों तथा वर्करों द्वारा व गांव झिझोली, महमूदपुर, मुरथल तथा मोहाना में सक्षम युवाओं ने बच्चों व लोगों को उनके कानूनी अधिकारों व सरकार द्वारा लोगों के विकास के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। रमेशचंद्र ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी विभाग से संबंधित कोई भी समस्या है तो वह इसके लिए अपनी शिकायत ग्राम सचिव, आंगनबाड़ी वर्कर, किसी भी सरकारी स्कूल में स्थित स्टूडेंट्स लीगल लिटरेसी क्लब के इंचार्ज या सीधे जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोनीपत को भेज सकता है। जिसके निवारण के लिए नौ नवंबर को शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिकायत से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए दूरभाष केंद्र 0130-2220057 पर संपर्क किया जा सकता है।

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