31 तक मिलेगी प्रापर्टी टैक्स में छूट, फिर देना होगा जुर्माना

प्रापर्टी टैक्स भरने को लेकर नगर निगम 31 अक्टूबर तक छूट दे रहा। यदि अब भी टैक्स भरने से चूके तो फिर जुर्माने के साथ प्रापर्टी टैक्स भरना होगा। टैक्स न अदा करने पर प्रापर्टी तक सील हो सकती है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 23 Oct 2020 02:04 PM (IST) Updated:Fri, 23 Oct 2020 02:04 PM (IST)
31 तक मिलेगी प्रापर्टी टैक्स में छूट, फिर देना होगा जुर्माना
31 तक मिलेगी प्रापर्टी टैक्स में छूट, फिर देना होगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, सोनीपत : प्रापर्टी टैक्स भरने को लेकर नगर निगम 31 अक्टूबर तक छूट दे रहा। यदि अब भी टैक्स भरने से चूके तो फिर जुर्माने के साथ प्रापर्टी टैक्स भरना होगा। टैक्स न अदा करने पर प्रापर्टी तक सील हो सकती है। नगर निगम अब तक 7 करोड़ 7 लाख रुपये प्रापर्टी टैक्स के रूप में राजस्व हासिल कर चुका है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 31 जुलाई तक संपत्ति कर चुकाने वाले लोगों को 10 फीसदी की छूट दी थी। बाद में छूट को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। यदि लोग तय समय पर अपना संपत्ति कर जमा करेंगे और इसके लिए वे आटो डेबिट तरीका चुनेंगे तो उन्हें 5 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके साथ ऐसे संपत्तिधारक जिन्होंने विगत तीन वित्तीय वर्षों में समय पर कर की अदायगी की है, सरकार ने उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देगी। ऐसे में इस वर्ग के संपत्तिधारक को 10 प्रतिशत नियमित छूट के साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी। उसकी संपत्ति कर पर कुल छूट 20 फीसदी हो जाएगी।

हरियाणा सरकार के स्थानीय शहरी निकाय विभाग ने संपत्ति कर चुकाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की है। विभाग ने चैरिटेबल स्कूल-कालेज, अस्पताल और डिस्पेंसरी को संपत्तिकर में 100 प्रतिशत छूट दी है। ऐसे संपत्तिधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2010-11 से लेकर 2016-17 तक टैक्स नहीं जमा किया है। अगर वे इस अवधि का टैक्स 31 अक्टूबर से पहले जमा करते हैं तो उन्हें 25 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जाएगी। वहीं, लाल डोरे के अंदर की जमीन पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

प्रापर्टी टैक्स पर 31 अक्टूबर तक छूट दी जा रही है। छूट की अवधि में टैक्स भरने पर कई तरह का फायदा मिल रहा है। यदि समय पर टैक्स नहीं जमा कराया जाता है तो ऐसे प्रापर्टी धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्ति भी सील की जा सकती है।

- सुभाषचंद्र, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम

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