मासूम से यौनाचार के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा

राई थाना क्षेत्र के गांव में परिवार के साथ किराए पर रहने वाली चार साल की मासूम से यौनाचार के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Jan 2020 06:46 PM (IST) Updated:Thu, 23 Jan 2020 06:14 AM (IST)
मासूम से यौनाचार के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा
मासूम से यौनाचार के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा

जागरण संवाददाता, सोनीपत : राई थाना क्षेत्र के गांव में परिवार के साथ किराए पर रहने वाली चार साल की मासूम से यौनाचार के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। जनवरी 2019 के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डीआर चालिया की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। सजा के साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बच्ची के पिता ने 14 जनवरी 2019 को राई थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि वह पत्नी के साथ ड्यूटी पर गए थे। वापस लौटे तो देखा कि उनकी चार साल की बेटी के कपड़े खून से सने थे। पूछने पर बच्चों से पता चला कि दूसरे मोहल्ले में किराए पर रहने वाले उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुरी टिकसारी निवासी जयसिंह ने उनकी बेटी के साथ गलत काम किया है। वह बच्ची को लेकर थाने पहुंचे। मेडिकल कराने पर बच्ची के साथ यौनाचार की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित जयसिंह को गिरफ्तार कर लिया था। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी सजा सुनाई है।

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