Sonipat Coronavirus News: सोनीपत में सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी किराना दुकानें
जिलाधीश ने कहा कि दूध या डेयरी उत्पाद से संबंधि विशेष दुकानें हर रोज सुबह छह से आठ बजे व शाम छह बजे से रात आठ बजे तक खुली रहेंगी जबकि किराना की दुकान सुबह सात बजे से 11 बजे तक खुलेंगी।
सोनीपत, जागरण संवाददाता। जिलाधीश व उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने आदेश जारी करते हुए कहा कि लाकडाउन के दौरान लोगों की सुविधाओं को देखते हुए आवश्यक सेवाओं की दुकानों को खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया है। जिलाधीश ने कहा कि दूध या डेयरी उत्पाद से संबंधि विशेष दुकानें हर रोज सुबह छह से आठ बजे व शाम छह बजे से रात आठ बजे तक खुली रहेंगी, जबकि किराना की दुकान सुबह सात बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। हालांकि उपायुक्त ने किराना दुकान मालिकों को होम डिलीवरी पर ज्यादा ध्यान देने को कहा है, ताकि दुकानों पर भीड़ जमा न हो।
अपने आदेश में उपायुक्त ने फल व सब्जियों के विक्रेता व रेहड़ी वाले प्रशासन द्वारा आवंटित क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक फल व सब्जी बेच सकेंगे। मेडिकल हाल, दवाइयों की दुकानें, फार्मेसी व कृषि उत्पाद खरीद केंद्र रोजाना 24 घंटे खुल सकते हैं, लेकिन कृषि उत्पाद खरीद केंद्रों में खरीद नहीं होगी, यह केवल उठान के लिए खुलेंगे।
सभी कीटनाशन, बीज, उर्वरक, पशु आहार से संबंधित दुकानें तथा कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें सुबह 10 बजे से बाद दोपहर तीन बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप भी सुबह छह बजे से रात्रि नौ बजे तक खुले रहेंगे। जिलाधीश ने लोगों से अपील की कि ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करने के साथ-साथ शारीरिक दूरी का भी अवश्य पालन करें।
ऑड-इवन फार्मूला भी होगा लागू
जिलाधीश ने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में एक तरह के सामानों की निर्धारित दुकानें एक से अधिक हैं तो संबंधित नगर निगम या नगरपालिका कमेटी उन दुकानों पर नंबर डालकर आड-इवन के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति देगी। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे कि दुकान पर भीड़ एकत्रित न होने दें। अगर किसी जगह पर ऐसा पाया गया तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।