डिफाल्टर उपभोक्ताओं को ब्याज माफी का मौका
बिजली निगम के खरखौदा सब डिविजन व सैदपुर सब डिविजन के कुल मिलाकर 2866 डिफाल्टर बिजली उपभोक्ता हैं जिन पर बिजली बिल बकाया के साथ ही सरचार्ज मिलाकर कुल 13 करोड़ 32 लाख 6164 रुपये बकाया हैं।
संवाद सहयोगी, खरखौदा : बिजली निगम के खरखौदा सब डिविजन और सैदपुर सब डिविजन के उन डिफाल्टर उपभोक्ताओं को सरकार की ब्याज माफी योजना का लाभ मिल सकता है जिनके 30 जून से पहले निगम ने बिल अदा नहीं करने के चलते मीटर उखाड़ लिए थे। ऐसे में उन्हें अपनी बिजली खपत की मूल राशि को ही भरना होगा, राशि पर निगम की ओर से लगाए गए ब्याज का खत्म कर दिया जाएगा।
बिजली निगम के खरखौदा सब डिविजन व सैदपुर सब डिविजन के कुल मिलाकर 2,866 डिफाल्टर बिजली उपभोक्ता हैं, जिन पर बिजली बिल बकाया के साथ ही सरचार्ज मिलाकर कुल 13 करोड़ 32 लाख 6,164 रुपये बकाया हैं। उक्त बिजली उपभोक्ताओं को निगम की योजना अनुसार सरचार्ज नहीं भरने की छूट दी जा रही है। इसके तहत मूल राशि का 25 प्रतिशत पहली किश्त में ही जमा करवाना होगा, जबकि शेष बकाया राशि को छह किश्तों में जमा करवाया जा सकता है। वहीं, इस योजना में यह भी शर्त रखी गई कि अगर उपभोक्ता द्वारा बीच में उक्त राशि का भुगतान रोक दिया जाता है तो उसके बिल से हटाए गए सरचार्ज की राशि को दोबारा से बिल में जोड़ दिया जाएगा।
कोर्ट केस लेना होगा वापस :
डिफाल्टर बिजली उपभोक्ता की ओर से अगर निगम पर कोर्ट केस किया हुआ है तो उसे वह केस भी वापस लेना होगा। योजना का लाभ तभी उठाया जा सकता है। बगैर कोर्ट केस वापस लिए इस योजना का लाभ उपभोक्ता को नहीं मिल सकेगा।
चोरी के चलते काटे गए कनेक्शन पर नहीं मिलेगा लाभ :
एसडीओ खरखौदा सुनील कुमार व एसडीओ सैदपुर अशोक जावला का कहना है कि कोविड-19 के चलते उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाए थे, जिसके बाद उनके कनेक्शन काट दिए गए। अब डिफाल्टर उपभोक्ता अपना मूल बिल चुकता कर सरचार्ज को माफ करवा सकते हैं।