अवैध खनन में जब्त वाहनों का जुर्माना नहीं भरने पर मालिकों पर दर्ज होंगे मामले

खान एवं भू-गर्भ विभाग अवैध खनन में जब्त वाहनों का जुर्माना नहीं भरने पर मालिकों और चालकों के खिलाफ मामले दर्ज करवाएगा। जिले में मार्च 2021 के बाद ऐसे करीब 15 वाहन जब्त हैं। विभाग के जिला खनन अधिकारी अशोक कुमार की शिकायत पर एक ट्रक के मालिक के खिलाफ गोहाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ट्रक के नंबर के आधार पर मालिक और चालक का पता लगा कर उन्हें गिरफ्तार करेगी।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 05 Dec 2021 04:29 PM (IST) Updated:Sun, 05 Dec 2021 04:29 PM (IST)
अवैध खनन में जब्त वाहनों का जुर्माना नहीं भरने पर मालिकों पर दर्ज होंगे मामले
अवैध खनन में जब्त वाहनों का जुर्माना नहीं भरने पर मालिकों पर दर्ज होंगे मामले

जागरण संवाददाता, गोहाना: खान एवं भू-गर्भ विभाग अवैध खनन में जब्त वाहनों का जुर्माना नहीं भरने पर मालिकों और चालकों के खिलाफ मामले दर्ज करवाएगा। जिले में मार्च, 2021 के बाद ऐसे करीब 15 वाहन जब्त हैं। विभाग के जिला खनन अधिकारी अशोक कुमार की शिकायत पर एक ट्रक के मालिक के खिलाफ गोहाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ट्रक के नंबर के आधार पर मालिक और चालक का पता लगा कर उन्हें गिरफ्तार करेगी।

अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के मालिकों व चालकों पर नकेल कसने के लिए दो टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। एक टीम खान एवं भू-गर्भ विभाग के जिला अधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर रही है और मुख्यालय द्वारा स्पेशल टीम गठित गई है। स्पेशल टीम भी समय-समय पर जिले में आकर अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को पकड़ती है।

मार्च, 2021 के बाद जिले में सैकड़ों वाहन जब्त करके लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया। जिन मालिकों ने जुर्माना भरा उनके वाहन छोड़ दिए गए। करीब 15 वाहन ऐसे हैं जिनको अवैध खनन में जब्त किए जाने पर उनके मालिकों द्वारा जुर्माने, रायल्टी व खनिज की कीमत की अदायगी नहीं की गई। नियमानुसार तीन माह के भीतर अदायगी होनी चाहिए थी। जुर्माना न भरने वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ विभाग ने मामले दर्ज करवाने शुरू कर दिए हैं। वाहनों व खनिज की कीमत के आधार पर लगता है जुर्माना: खान एवं भू-गर्भ विभाग वाहनों की कीमत व उनके मिलने वाले खनिज की कीमत के आधार पर जुर्माना लगाता है। जिन वाहनों की कीमत 25 लाख या इससे अधिक है और वे पांच साल से कम पुराने हैं उनके मालिकों पर चार लाख रुपये जुर्माना लगाता है। पांच साल से अधिक पुराने वाहनों के मालिकों पर तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया जाता है। 25 लाख रुपये से कम कीमत के वाहनों पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा दोनों स्थिति में विभाग द्वारा न्यूनतम 10 हजार रुपये जुर्माना और वाहन में मिलने वाले खनिज की कीमत के आधार पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना लाखों रुपये में बनता है। ऐसे में जो वाहन अधिक पुराने है उनके मालिक जुर्माना भरने को आगे नहीं आते हैं। तीन माह में जुर्माना भरना जरूरी है। जुर्माना नहीं भरने पर विभाग पुलिस की शरण लेता है। ओवरलोड वाहनों को भी किया जा रहा है इम्पाउंड: खान एवं भू-गर्भ विभाग जहां अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे वाहनों के मालिकों पर कार्रवाई कर रहा है, दूसरी तरफ परिवहन विभाग किसी तरह के सामान से ओवरलोड वाहनों के मालिकों पर नकेल कस रहा है। परिवहन विभाग ने जिले में तीन माह में सैकड़ों ओवरलोड वाहनों को इम्पाउंड किया। अवैध खनन में जब्त वाहनों के मालिक तीन माह के भीतर जुर्माना भरें। जुर्माना नहीं भरने पर उनके खिलाफ मामले दर्ज करवाए जाएंगे। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

- राकेश कुमार, जिला खनन अधिकारी

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