मतदान को लेकर जिला में लागू होगी धारा 144
जागरण संवाददाता सिरसा सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए 12 मई की सुबह सात बजे से शाम छह बजे
जागरण संवाददाता, सिरसा :
सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए 12 मई की सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष संपन्न करवाने के मद्देनजर जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने जिला में निषेधाज्ञा लागू करने बारे आदेश जारी किए है। इसके तहत 10 मई को शाम छह बजे से 12 मई विभिन्न बिन्दुओं पर निषेधाज्ञा लागू रहेगी। मतदान केन्द्र परिसर एवं सरकारी मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, कर्मचारियों व वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं रहेंगे।
जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने बताया कि 12 मई को होने वाले मतदान के दौरान जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों के आवागमन पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही तेज चलने वाले दुपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जाएगी।
उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी उम्मीदवार पूरे संसदीय क्षेत्र में एक वाहन का उपयोग स्वयं कर सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवार के चुनाव एजेंट को भी पूरे संसदीय क्षेत्र में एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार की ओर से अधिकृत एक-एक कार्यकर्ता को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवांछित तत्वों पर पूरी निगरानी रहेगी।
जिलाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, अंतरराज्यीय मार्ग सहित प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रहेगी। चुनाव ड्यूटी, पुलिस वाहन,आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परिवहन सेवा, एंबुलेंस, दुग्ध वाहन, पानी के टैंकर, बिजली या अन्य विभागीय वाहन, आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहन, परिवहन विभाग की बसों को जारी आदेशों से बाहर रखा गया है। निजी वाहन के मालिक व अन्य परिजन अपने वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे लेकिन उन्हें भी मतदान केंद्र के दो सौ मीटर के दायरे में वाहन सहित जाने की अनुमति नहीं होगी। जो भी इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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