घर से मास्क पहनकर नहीं निकले तो होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता सिरसा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने को लेकर सख्ती की जाएगी। सार्वजि
जागरण संवाददाता, सिरसा : कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने को लेकर सख्ती की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों व कार्य स्थलों पर सोमवार से मास्क पहनाना अनिवार्य कर दिया है। मास्क या मुंह ढका नहीं होने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। --
मास्क पहनना सबके लिए जरूरी
जिला में प्रत्येक व्यक्ति को किसी आवश्यक काम से घर से निकलते समय कपड़े या तीन प्लाई फेस मास्क पहनना जरूरी है। इसमें किसी भी व्यक्ति को छूट नहीं दी जाएगी। जिले में रेहड़ी चालक, पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और किसी भी प्रकार के वाहन पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होंगे। साथ ही मंडियों और खरीद केंद्रों सहित किसी भी साइट, कार्यालय, कार्यस्थल पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी इन मास्क को पहने बिना किसी भी कार्यस्थल पर नहीं जा सकेंगे। -----
तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश
लॉकडाउन के दौरान जारी आदेशों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 के 48) की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जा सकती है। पुलिस अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार है। जिला के प्रत्येक नागरिक को इन आदेशों की अनुपालन करना अनिवार्य है। -------
शारीरिक दूरी का रखना होगा ध्यान
लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में उपायुक्त ने रविवार को अधिकारियों की बैठक ली। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि सभी दुकानदार लॉकडाउन की पालना के तहत शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा। दुकानदारों को मास्क लगाना व दस्ताने जरूर पहनने होंगे। सामान देने से पूर्व दुकानदार ग्राहक को मास्क लगाने के लिए कहें और सैनिटाइजर से उसके हाथों को साफ करें। बिना मास्क लगाए हुए ग्राहक को सामान न दें। इसके अलावा रेहड़ी चालक व होम डिलीवरी ब्वॉय भी मास्क जरूर लगाए।
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सील होगी दुकानें
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि सभी पुस्तक व स्टेशनरी विक्रेताओं को जिला प्रशासन द्वारा सशर्त अनुमति पत्र दिए जाएंगे। अनुमति पत्र के अनुसार लॉकडाउन की दी गई हिदायतों की पालना न करने वाले दुकानदार की दुकान सील कर दी जाएगी। दुकानदार मास्क तथा दस्ताने का प्रयोग जरूर करें। लॉकडाउन की उल्लंघना करने वाले, मास्क व शारीरिक दूरी की पालना न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।