बाल मजदूरी गैरकानूनी, सजा का प्रावधान : सीजेएम अनुराधा

जागरण संवाददाता सिरसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनु

By JagranEdited By: Publish:Sun, 13 Jun 2021 08:42 AM (IST) Updated:Sun, 13 Jun 2021 08:42 AM (IST)
बाल मजदूरी गैरकानूनी, सजा का प्रावधान : सीजेएम अनुराधा
बाल मजदूरी गैरकानूनी, सजा का प्रावधान : सीजेएम अनुराधा

जागरण संवाददाता, सिरसा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने गांव मोचीवाली व डिग के राजकीय स्कूलों में बाल श्रम एवं कानूनी जागरूकता शिविर लगाया। शिविर में सचिव अनुराधा ने चाइल्ड लेबर के खिलाफ कानून की जानकारियां दी। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार, बूटा राम, गोपाल शुक्ला व सहायक ललित कुमार मौजूद थे।

सीजेएम अनुराधा ने बच्चों व उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी गैरकानूनी है और जो भी व्यक्ति बाल मजदूरी कराते पाया जाएगा, उसे सजा अवश्य मिलेगी। अगर कोई बाल मजदूरी करवाने के लिए उकसाता है तो उसे बाल श्रम अधिनियम के तहत सजा व दंड का प्रावधान है। उन्होंने बताया की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों को मुफ्त कानूनी सेवा का देने का प्रावधान है। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, इसलिए उन्हें शिक्षित करें। बच्चों से किसी भी दुकान, कारखानों पर लेबर का काम न करवाएं, यह कानूनी जुर्म है। इस मौके पर सीजेएम ने 70 बच्चों को राशन, स्टेशनरी, मास्क और हाथ धोने का साबुन वितरित किए।

जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार, बूटा राम, गोपाल शुक्ला ने भी अपने विचार रखे। श्रम विभाग से सहायक ललित कुमार ने विभाग की ओर से श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

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