एलपीएस के कर्मचारियों के ईपीएफ में भी हुआ था करीब सात करोड़ का घोटाला

जागरण संवाददाता रोहतक उद्योगपति राजेश जैन के अलावा एलपीएस कंपनी में उनके भाई भी मालिक

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Feb 2021 06:00 AM (IST) Updated:Fri, 26 Feb 2021 06:00 AM (IST)
एलपीएस के कर्मचारियों के ईपीएफ में भी हुआ था करीब सात करोड़ का घोटाला
एलपीएस के कर्मचारियों के ईपीएफ में भी हुआ था करीब सात करोड़ का घोटाला

जागरण संवाददाता, रोहतक : उद्योगपति राजेश जैन के अलावा एलपीएस कंपनी में उनके भाई भी मालिक थे। एसबीआइ और केनरा बैंक से लोन के लिए जो प्रोपर्टी दिखाई गई थी उसे भी फर्जी तरीके से दूसरी कंपनी के नाम पर करा दिया गया। जिसका बैंक को भी पता नहीं चला। एलपीएस में कार्यरत कर्मचारियों के ईपीएफ में भी करीब सात करोड़ रुपये का घोटाला किया गया था। जिस कारण कर्मचारियों ने काफी विरोध-प्रदर्शन भी किया था। कुछ समय पहले कोर्ट के आदेश पर भी थाने में मामला दर्ज हुआ था। कंपनी ने कर्मचारियों के ईपीएफ की राशि काटने के बाद भी उसे जमा नहीं कराया। नियमानुसार यह राशि कर्मचारियों के खाते में जमा होनी थी, लेकिन जमा नहीं कराई गई और इसे किसी अन्य इस्तेमाल में ले लिया गया। वहीं कर्मचारियों का करोड़ों रुपये टीडीएस भी नहीं दिया गया। पकड़ा गया था 250 करोड़ का घपला

कंपनी में ऑडिट के दौरान करीब 250 करोड़ का घपला भी पकड़ा गया था। कंपनी संचालकों ने 250 करोड़ का स्टॉक गायब कर दिया था। एक आइएएस अधिकारी ने कंपनी का ऑडिट किया तब जाकर यह मामला पकड़ में आया था। इसके अलावा भी एलपीएस कई विवादों में रहीं है। स्वजनों के आने का इंतजार करती रही सीबीआइ की टीम

जिस समय सीबीआइ की टीम राजेश जैन के आवास पर पहुंची तो वहां पर केवल नौकर थे। टीम ने नौकरों से दरवाजा खुलवाया और अंदर जाकर बैठ गई। इसके बाद राजेश जैन और उनके परिवार से संपर्क किया गया। दोपहर करीब ढाई बजे उनके अधिवक्ता पीयूष गक्खड़ और फिर राजेश जैन के बेटे राहुल जैन वहां पहुंचे। तब जाकर सीबीआइ ने अपनी कार्रवाई शुरू की। नहीं ली स्थानीय पुलिस की कोई मदद

छापेमारी को लेकर सीबीआइ की टीम ने स्थानीय पुलिस की कोई मदद नहीं ली। वह अपने साथ दिल्ली पुलिस के ही कुछ जवानों को लेकर आई थी। हालांकि पता चलने के बाद स्थानीय पुलिस ने भी उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन सीबीआइ के अधिकारियों ने कोई भी मदद लेने से साफ इंकार कर दिया। इनके खिलाफ है केस दर्ज

बैंक अधिकारी की तरफ से सीबीआइ में एफआइआर नंबर तीन दर्ज कराई गई है। इसमें एलपीएस कंपनी, राजेश जैन, विजय जैन, एलके जैन, सौरभ जैन और निलकेश जैन पर मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 120बी (साजिश) के तहत मामला दर्ज है।

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