जिले में आवश्यक खाद्य पदार्थों के निर्धारित रेट है लागू: डीसी
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि नियमों की उल्लंघ्ना करने वालों पर कार्रवाई होगी।
जागरण संवाददाता, रोहतक: डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि जिला में कोरोना महामारी के दृष्टिगत आवश्यक खाद्य पदार्थों के जनहित में रेट निर्धारित किये गए है, जो लागू है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के लिए रोहतक के सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के मोबाइल नम्बर 99923-28482, महम के सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के नम्बर 99926-74548 तथा रोहतक के विधिक मापतौल विभाग के निरीक्षक के मोबाइल नम्बर 88377-86243 पर संपर्क किया जा सकता है। क्रं.स. खाद्य वस्तु का नाम निर्धारित थोक रेट
रुपये प्रति क्विंटल/लीटर निर्धारित परचून रेट
रुपये प्रति किलोग्राम/लीटर
1 चावल (परमल) 2850 रुपये 30-32 रुपये
2 गेहूं (पीबीडब्ल्यू-343) 2000 रुपये 21-22 रुपये
3 गेहूं का आटा (खुला) 2200-2300 रुपये 23-25 रुपये
4 चना दाल (सूखा) 6800 रुपये 70-72 रुपये
5 मूंग साबुत 8500-10000 रुपये 90-102 रुपये
6 उड़द दाल (501/44 ब्रांड) 9000-10000 रुपये 95-102 रुपये
7 तुर/अरहर दाल (किग ब्रांड) 9500-10500 रुपये 100-107 रुपये
8 मसूर साबुत (खजाना) 8000-8500 रुपये 85-90 रुपये
9 चीनी (एम-30) 3700 रुपये 38-39 रुपये
10 मूंगफली तेल (गिनी-15 लीटर) 2700 रुपये 180 रुपये
11 सोया तेल (गिनी-15 लीटर) 2325 रुपये 155 रुपये
12 सरसों तेल (शहनाई-15 लीटर) 2200-2300 रुपये 155-160 रुपये
13 सूरजमुखी तेल (फोर्च्यून-15 लीटर) 2450-2500 रुपये 163-167 रुपये
14 वनस्पति (गगन-15 किलोग्राम) 1950-2000 रुपये 133-135 रुपये
15 पाम ऑयल (गिनी-15 लीटर) 2000 रुपये 130 रुपये
16 चाय (खुली) 26000-30000 रुपये 280-310 रुपये
17 आलू (स्थानीय) 1200-1400 रुपये 14-16 रुपये
18 टमाटर (देशी) 1400-1600 रुपये 15-17 रुपये
19 प्याज (स्थानीय) 1600-1700 रुपये 17-20 रुपये
20 नमक (आयोडिन पैक्ड) 1800-1900 रुपये 20 रुपये
21 गुड़ (देशी) 3600-3700 रुपये 38-39 रुपये
22 दूध (वीटा) 5400 रुपये 56 रुपये।