फर्जी आरसी प्रकरण में आरोपित टाइपिस्ट की जमानत मंजूर
चोरी की लग्जरी गाड़ियों की फर्जी तरीके से आरसी बनवाने के मामले में जमानत मंजूर हुई है।
जागरण संवाददाता, रोहतक : चोरी की लग्जरी गाड़ियों की फर्जी तरीके से आरसी बनवाने के मामले में आरोपित टाइपिस्ट को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके यादव की कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपित के अधिवक्ता पीयूष गक्खड़ ने दलील दी कि रमेश बामल टाइपिस्ट है। वह सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। इस मामले में बिना वजह फंसाया जा रहा है। मामले में कई आरोपितों की पहले ही जमानत हो चुकी है। अधिवक्ता की दलील के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। मामले के अनुसार, पिछले साल स्पेशल टास्क फोर्स ने चोरी की लग्जरी गाड़ियों की फर्जी तरीके से आरसी बनाने के मामले में बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था। मामले में मुख्य आरोपित महम निवासी अमित इसका सरगना था। इसके अलावा कई अन्य आरोपितों को भी पकड़ा गया था। मामले में एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठने वाले टाइपिस्ट रमेश बामल को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि रमेश बामल गिरोह के सरगना की एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों के साथ सांठगांठ कराता था। लूट के मामले में दो आरोपितों को मिली जमानत
रोहतक : फरवरी माह में मानसरोवर पार्क के युवक से लूटपाट करने के मामले में भी एक आरोपित को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके यादव की कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपित जिवेश और सागर के अधिवक्ता ऋषिराज नारंग ने बताया कि 15 फरवरी को मानसरोवर पार्क में एक युवक के साथ लूटपाट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने चार आरेापितों को गिरफ्तार किया था। दो आरोपितों की पहले ही जमानत हो गई थी। नौ फरवरी आरोपित जिवेश और सागर की तरफ से भी जमानत याचिका दायर की गई थी। अधिवक्ता ने दलील दी कि मामले में इन दोनों आरोपितों का कोई लेनादेना नहीं है। अधिवक्ता की दलील के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपितों की जमानत याचका मंजूर कर ली है। मामले में केस की आगामी सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।