बार चुनाव की नामाकन प्रक्रिया पर फंसा पेंच, बार काउंसिल ने लगाया स्टे

जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की नामाकन प्रक्रिया में एक दिन पहले पेंच फंस गया। बार काउंसिल की तरफ से एक अधिवक्ता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नामाकन पर स्टे लगा दिया है। हालाकि इस बारे में एआरओ नसीब पंघाल का कहना है कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पता चला है लेकिन बार में ऐसा कोई पत्र रिसीव नहीं हुआ है। बुधवार को शेड्यूल के अनुसार नामाकन पत्र भरे जाएंगे। इस मामले को लेकर बुधवार को हाउस की मीटिंग में बुलाई गई है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 30 Nov 2021 10:36 PM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 10:36 PM (IST)
बार चुनाव की नामाकन प्रक्रिया पर फंसा पेंच, बार काउंसिल ने लगाया स्टे
बार चुनाव की नामाकन प्रक्रिया पर फंसा पेंच, बार काउंसिल ने लगाया स्टे

जागरण संवाददाता, रोहतक : जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की नामाकन प्रक्रिया में एक दिन पहले पेंच फंस गया। बार काउंसिल की तरफ से एक अधिवक्ता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नामाकन पर स्टे लगा दिया है। हालाकि इस बारे में एआरओ नसीब पंघाल का कहना है कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पता चला है, लेकिन बार में ऐसा कोई पत्र रिसीव नहीं हुआ है। बुधवार को शेड्यूल के अनुसार नामाकन पत्र भरे जाएंगे। इस मामले को लेकर बुधवार को हाउस की मीटिंग में बुलाई गई है।

दरअसल, अधिवक्ता करण नारंग ने आरओ और एआरओ की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे। अधिवक्ता करण नारंग ने बार काउंसिल में शिकायत की थी कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार नहीं है। जिसके बाद बार काउंसिल ने संज्ञान लेते हुए नामाकन प्रक्त्रिया पर स्टे लगा दिया गया।

शेड्यूल के अनुसार, बुधवार को बार हाल में सुबह दस से शाम चार बजे तक नामाकन पत्र जमा होने है। दो दिसंबर को सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक नामाकन पत्रों की छंटनी और इसके बाद शाम चार बजे तक नाम वापस लिया जा सकता है। 17 दिसंबर को सुबह आठ से शाम पाच बजे तक मतदान होगा। चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी को फीस जमा करानी होगी। प्रधान पद के दावेदार को 51 हजार रुपये, उप प्रधान को 21 हजार रुपये और महासचिव को 31 हजार रुपये नामाकन फीस जमा करनी होगी। इसके अलावा सहसचिव और लाइब्रेरी इंचार्ज को 11-11 हजार रुपये जमा करने होंगे। वहीं सदस्यों को भी 2100 रुपये फीस के तौर पर जमा कराने होंगे। हालाकि अभी तक मतदाता सूची फाइनल नहीं हुई है। महम से मतदाता सूची मंगवाई गई है। जिस अधिवक्ता का वहा पर नाम होगा उसे रोहतक बार के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। यदि रोहतक बार के चुनाव में मतदान करना है तो महम से बार से एनओसी लानी होगी। तभी यहा पर मतदान कर सकता है।

पूर्व सीएम भी हैं बार के सदस्य

गौरतलब है कि रोहतक बार एसोसिएशन में करीब 3300 सदस्य है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर अन्य कई दिग्गज नेता और अधिकारी यहा के सदस्य है।

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