अधिनियम के अनुसार समय पर उपलब्ध करवाए सेवाएं : डीसी

जागरण संवाददाता रोहतक कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस अ

By JagranEdited By: Publish:Fri, 06 Aug 2021 06:34 AM (IST) Updated:Fri, 06 Aug 2021 06:34 AM (IST)
अधिनियम के अनुसार समय पर उपलब्ध करवाए सेवाएं : डीसी
अधिनियम के अनुसार समय पर उपलब्ध करवाए सेवाएं : डीसी

जागरण संवाददाता, रोहतक : कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस और आम नागरिक को पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लोगों को समय पर सेवाएं उपलब्ध करवाना है।

कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि अधिनियम के तहत अगर कोई अधिकारी अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय में सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाता है अथवा आवेदन को रद्द करता है तो इस स्थिति में संबंधित नागरिक 30 दिन के भीतर प्रथम कष्ट निवारण अथारिटी के पास अपील कर सकता है। अथारिटी इस संबंध में आवेदक को एक सप्ताह में सेवाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दे सकता है। अगर आवेदक इस स्तर पर भी संतुष्ट नहीं होता है तो वह प्रथम कष्ट निवारण अथारिटी के फैसले के 60 दिन के भीतर द्वितीय कष्ट निवारण अथॉरिटी के पास अपील कर सकता हैं।

अगर आवेदक यहां भी संतुष्ट नहीं होता है तो वह 90 दिन में हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर संबंधित अधिकारी दोषी पाया जाता है तो आयोग उस पर 250 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना कर सकता हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर आयोग को अधिकारी का रवैया ठीक प्रतीत नहीं होता है तो वह देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी कर सकता है।

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