दुष्कर्म मामले में पीजी संचालक की जमानत खारिज
जागरण संवाददाता रोहतक दुष्कर्म के आरोपित पीजी संचालक संदीप की जमानत याचिका को एडीएसजे
जागरण संवाददाता, रोहतक : दुष्कर्म के आरोपित पीजी संचालक संदीप की जमानत याचिका को एडीएसजे गगनजीत कौर की कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। आरोपित के अधिवक्ता ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत देने के लिए याचिका लगाई थी।
गाजियाबाद निवासी महिला ने कुछ माह पहले शहर के पीजी संचालक संदीप के खिलाफ महिला थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। महिला का आरोप था कि आरोपित संदीप ने 2014 से 2020 तक उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर महिला थाना मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित की गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उनकी अधिवक्ता ने जमानत याचिका लगाई। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता पीयूष् गक्खड़ पेश हुए। जिन्होंने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि आरोपित आपराधिक प्रवृत्ति का है। आरोपित संदीप के खिलाफ उनकी मां ने भी पिस्तौल दिखाकर प्रापर्टी नाम करवाने का मामला दर्ज करवा रखा है। ऐसे में आरोपित को जमान दिया जाना सही नहीं है। मामले में पीड़ित पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए एडीएसजे गगनजीत कौर की कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।