अब 30 अप्रैल तक दावे-आपत्तियां कराएं दर्ज, उपभोक्ताओं को आनलाइन सुविधा

जागरण संवाददाता रोहतक नगर निगम क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। प्रॉपर्टी टैक्स की खामियों को लेकर उपभोक्ता अब 30 अप्रैल तक दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। हालांकि इस बार आनलाइन दावे-आपत्तियां दे सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि कोविड-2019 के संक्रमण को देखते हुए निगम कार्यालय के काउंटरों पर शारीरिक दूरी और मास्क की अनिवार्यता भी रहेगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 08:35 AM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 08:35 AM (IST)
अब 30 अप्रैल तक दावे-आपत्तियां कराएं दर्ज, उपभोक्ताओं को आनलाइन सुविधा
अब 30 अप्रैल तक दावे-आपत्तियां कराएं दर्ज, उपभोक्ताओं को आनलाइन सुविधा

जागरण संवाददाता, रोहतक : नगर निगम क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। प्रॉपर्टी टैक्स की खामियों को लेकर उपभोक्ता अब 30 अप्रैल तक दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। हालांकि इस बार आनलाइन दावे-आपत्तियां दे सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि कोविड-2019 के संक्रमण को देखते हुए निगम कार्यालय के काउंटरों पर शारीरिक दूरी और मास्क की अनिवार्यता भी रहेगी।

नगर निगम की कर शाखा के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे 2010-2011 के बाद हुआ है। सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद दावे-आपत्तियां मांगे गए थे। हालांकि तमाम उपभोक्ताओं की शिकायतें, सुझाव भी आ रहे थे। सरकार ने दावे-आपत्तियों की तिथि बढ़ा दी है। उपभोक्ताओं को इससे आराम मिलेगा। क्षेत्रीय कराधान अधिकारी का यह भी कहना है कि पूरे मामले में जो भी आनलाइन शिकायतें आएंगी उन्हें तत्काल निस्तारित किया जाएगा। सर्वे के बाद शहर में करीब 1.90 लाख प्रॉपर्टी यूनिट पाईं गई हैं। पहले प्रॉपर्टी यूनिट की संख्या करीब 1.72 लाख थीं। इस तरह आनलाइन दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां

आप घर बैठे पीएमएस हरियाणा डाट काम पर पहुंचकर आब्जेशन(आपत्ति) वाले कालम में जाएंगे। यदि आपके प्लाट के साइज में अंतर है। जैसे आपके प्लाट का साइज 100 गज है और फिलहाल आनलाइन देखने पर 90 गज या फिर 110 गज दिखाई दे रहा है तो आनलाइन दावा कर सकते हैं। खामी को दूर करने के लिए रजिस्ट्री की कापी साइज के साक्ष्य के तौर पर लगा दें। इससे खामी दूर होगी। ऐसे ही नाम में यदि गड़बड़ी है तो नाम से संबंधित साक्ष्य, पहचान पत्र लगा दें। यदि श्रेणी में गड़बड़ी है जैसे रिहायशी को कामर्शियल, कमर्शियल को औद्योगिक, औद्योगिक को रिहायशी, रिहायशी को कृषि आदि श्रेणी में अंतर करके दिखाया जा रहा है तो पुराने बिलों की कापी और आप अपनी प्रॉपर्टी की श्रेणी से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं वह आनलाइन तरीके से आपत्ति में दें। आप मोबाइल, किसी भी सेवा केंद्र, लैटपटाप, कंप्यूटर आदि के माध्यम से खामियां दूर करा सकेंगे। ड्रोन से सर्वे, इसलिए तीन तरफ से दिखेगा संपत्ति का फोटो

साल 2019 में सर्वे के लिए ड्रोन से तस्वीरें ली गई थीं, इसलिए दावे किए गए हैं कि इंच-इंच जमीन का हिसाब रहेगा। जब आप आनलाइन दावे-आपत्तियों का ब्योरा चेक करने के लिए ब्योरा देखेंगे तो फ्रंट, बैक और ऊपर की तस्वीर दिखेगी। इससे आप अपने घर, फैक्टरी, प्लाट, प्रतिष्ठान आदि को आसानी से पहचान सकेंगे। इंच-इंच जमीन का हिसाब मौजूद रहेगा। अधिकारी कहते हैं कि ड्रोन से संपत्तियों की तस्वीरों से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक-आधा इंच का ही अंतर होगा।

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