एनडीसी पोर्टल पर लंबित मामलों पर होगी आज सुनवाई, आज एक घंटे सत्यापित करा सकेंगे अदायगी

जागरण संवाददाता रोहतक नगर निगम रोहतक में एनडीसी यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट पाने की अड

By JagranEdited By: Publish:Tue, 27 Jul 2021 07:30 AM (IST) Updated:Tue, 27 Jul 2021 07:30 AM (IST)
एनडीसी पोर्टल पर लंबित मामलों पर होगी आज सुनवाई, आज एक घंटे सत्यापित करा सकेंगे अदायगी
एनडीसी पोर्टल पर लंबित मामलों पर होगी आज सुनवाई, आज एक घंटे सत्यापित करा सकेंगे अदायगी

जागरण संवाददाता, रोहतक : नगर निगम रोहतक में एनडीसी यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट पाने की अड़चनें दूर नहीं हो रहीं हैं। जनता की शिकायतों के बाद सीधे तौर से अधिकारी मोर्चा संभालेंगे। दूसरी बार ऐसा होगा जब सीधे तौर से अधिकारी मोर्चा संभालते हुए मामलों की तकनीकी बाधाएं दूर कराने में मदद करेंगे। मंगलवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर एक बजे तक लोग अपने साथ अदायगी रसीद लाकर उन्हें सत्यापित करा सकेंगे।

नगर निगम के आयुक्त प्रदीप गोदारा ने एनडीसी के मामलों की समीक्षा की। आयुक्त ने बताया कि नगर निगम कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र पाने के लिए जिन्होंने 20 जून से आठ जुलाई तक आनलाइन आवेदन किए थे उनकी अभी भी लंबित दिखाई दे रही है। ऐसे उपभोक्ता निगम कार्यालय में तकनीकी अड़चन को दूर करा सकते हैं। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सुरेश कुमार का कहना है कि एनडीसी यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए नगर निगम के काउंटर पर नकद अदायगी की गई थी। फिर भी अदायगी एनडीसी पोर्टल पर शो नहीं कर रही है और लंबित दिखाई दे रही है। इन तिथियों के बीच में एनडीसी के लिए आनलाइन आवेदन करने वाले अदायगी दस्तावेज, रसीद दिखा सकेंगे। आंबेडकर चौक स्थित नगर निगम के संयुक्त आयुक्त कार्यालय में दोपहर 12 बजे से दोपहर एक बजे तक दिखाकर तकनीकी खामी को दूर करा सकते हैं। जिन्होंने आनलाइन अदायगी की थी और उनकी अदायगी अभी किसी भी माध्यम से सत्यापित नहीं हो रही है ऐसे आवेदक कुछ दिन इंतजार करें। अदायगी सत्यापित होने पर आवेदकों को सूचित किया जाएगा।

तहसील में रजिस्ट्री कराने से पहले एनडीसी की जरूरत

तहसील में जमीन, प्लाट, मकान आदि संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने से पहले एनडीसी पाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एनडीसी पोर्टल पर आवेदन करना होता है। यदि कोई शुल्क जैसे विकास शुल्क, प्रापर्टी टैक्स, यूजर चार्ज, प्रापर्टी टैक्स का ब्याज आदि बकाया है तो तुरंत जमा कराना होता है। यदि जमा करा दिया है तो संबंधित साक्ष्य रसीदों आदि का ब्योरा आनलाइन आवेदन में देना होता है। इसके साथ ही एनडीसी पोर्टल पर रसीद अपलोड करनी होती है।

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