फर्जी आरसी प्रकरण कंप्यूटर आपरेटर को मिली जमानत
जागरण संवाददाता रोहतक चोरी की लग्जरी गाड़ियों की फर्जी आरसी तैयार करने के मामले मे
जागरण संवाददाता, रोहतक : चोरी की लग्जरी गाड़ियों की फर्जी आरसी तैयार करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके यादव की कोर्ट ने आरोपित कंप्यूटर आपरेटर की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। मामले के अनुसार, एसटीएफ की टीम ने पिछले साल जून माह में चरखी दादरी के रहने वाले प्रवीण को गिरफ्तार किया था। जिसके पास से चोरी की गाड़ी बरामद की गई है। पूछताछ के बाद पता चला कि यह पूरा गिरोह है, जो चोरी की लग्जरी गाड़ियों की फर्जी तरीके से आरसी तैयार करते थे। इसके बाद पुलिस ने गिरोह के सरगना महम निवासी अमित, सीसरखास निवासी रमेश, महम एसडीएम कार्यालय के क्लर्क अनिल, कंप्यूटर आपरेटर सोमबीर, टाइपिस्ट रमेश बामल और धर्मवीर समेत कई आरोपितों को गिरफ्तार किया था। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन है। इस प्रकरण में आरोपित कंप्यूटर आपरेटर सोमबीर की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। आरोपित के अधिवक्ता पीयूष गक्खड़ ने कोर्ट में दलील दी कि इसी मामले में अन्य आरोपित अमित, रमेश बामल, धर्मबीर और नरेश की जमानत हो गई है। आरोपित सोमबीर के पास से कोई बरामदगी भी नहीं हुई थी। अधिवक्ता की दलील के बाद कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।