अनाधिकृत कालोनियों में जिलावासी प्लाट न खरीदें : डीसी

डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जिला वासियों से अवैध कालोनियों में प्लाट न लेने का आह्वान करते हुए कहा है कि अवैध क्षेत्र में सक्रिय भू-माफिया से सतर्क रहने की जरूरत है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Dec 2021 06:36 PM (IST) Updated:Wed, 08 Dec 2021 06:36 PM (IST)
अनाधिकृत कालोनियों में जिलावासी प्लाट न खरीदें : डीसी
अनाधिकृत कालोनियों में जिलावासी प्लाट न खरीदें : डीसी

जागरण संवाददाता, रोहतक : डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जिला वासियों से अवैध कालोनियों में प्लाट न लेने का आह्वान करते हुए कहा है कि अवैध क्षेत्र में सक्रिय भू-माफिया से सतर्क रहने की जरूरत है।

कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि रोहतक तहसील के अंतर्गत आने वाले शहरी क्षेत्र में भू माफियाओं की ओर से अवैध कालोनी काटी जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में उन्होंने तहसीलदार रोहतक को निर्देश दिया है कि चिन्हित खसरा व किला नंबर में रजिस्ट्री ना की जाएं। इसके साथ ही उन्होंने बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को भी निर्देश दिए कि अवैध कालोनियों में न तो बिजली के खंभे लगाए जाए, न ही ट्रांसफार्मर, न ही बिजली के कनेक्शन दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिला नगर योजनाकार को निर्देश दिए जा चुके हैं कि अवैध कालोनियों में अगर निर्माण कार्य पाया जाए तो उसे तुरंत प्रभाव से गिरा दिया जाए।

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिला के गांव सुनारिया कलां व गढ़ी बोहर, मकडौली खुर्द व रोहतक में अनाधिकृत कालोनियां विकसित करने का मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है। उन्होंने जिलावासियों का आह्वान किया है कि वे इन अनाधिकृत कालोनियों में प्लाट इत्यादि न खरीदें तथा मेहनत की कमाई को ऐसी जगह निवेश न करें।

-ये हैं अवैध कालोनियां

गांव/क्षेत्र खसरा संख्या/किला संख्या

गढ़ी बोहर 23//8/2/1, 8/2/2, 8/2/3, 8/1/2, 8/1/1, 8/1/3, 8/3/1, 8/3/2, 8/3/3, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2

सुनारिया कलां 34//12/2, 19/1, 19/3

मकड़ौली खुर्द 42//13, 18/1

रोहतक 6545, 6547, 6542

प्रशासन विशेष अभियान चला रहा है

जिला योजनाकार नरेश कुमार ने बताया उपरोक्त गांवों में विकसित हो रही अनाधिकृत कालोनियों में प्लाट न खरीदें। समय-समय पर अनाधिकृत कालोनियां एवं अनाधिकृत निर्माण को गिराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जाता है। अवैध कालोनियों को लेकर नोटिस जारी किए जा चुके है और उनमें किए गए निर्माण को हर हाल में गिराया जाएगा।

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