लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट की शर्तों को लेकर नाराजगी, योजना का लाभ लिया तो नहीं ले सकेंगे रिफंड

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसवीपी) की लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम को लेकर सेक्टरों के प्लाट मालिकों की नाराजगी कम नहीं हुई है। बयाज की शर्तों को अजीब बताया है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 07 Mar 2021 07:57 AM (IST) Updated:Sun, 07 Mar 2021 07:57 AM (IST)
लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट की शर्तों को लेकर नाराजगी, योजना का लाभ लिया तो नहीं ले सकेंगे रिफंड
लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट की शर्तों को लेकर नाराजगी, योजना का लाभ लिया तो नहीं ले सकेंगे रिफंड

जागरण संवाददाता, रोहतक : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसवीपी) की लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम को लेकर सेक्टरों के प्लाट मालिकों की नाराजगी कम नहीं हुई है। बयाज की शर्तों को अजीब बताया है। योजना का लाभ पाने वाले प्लाट मालिकों के लिए बड़ी शर्त यह भी है कि भविष्य में किसी भी तरह से बकाया राशि जमा कराने को लेकर राहत मिलेगी तो रकम वापस यानी रिफंडेबल नहीं होगी।

योजना को लेकर फिलहाल सेक्टर वालों की नाराजगी इस बात से है कि री-कैलकुलेशन का आश्वासन मिला था। लेकिन अब सरकार ने अपने स्तर से बगैर वार्ता किए ही नियम तय कर दिए। योजना का नाम भी लास्ट एंड फाइनल दे दिया। सेक्टर-1 की रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व प्रधान, सेक्टर-1 के महासचिव एडवोकेट केके खीरवाट, सेक्टर-6 के प्रधान रमेश खासा आदि ने बताया कि जिन्होंने रकम जमा करा दी है, उन्हें रिफंड दिया जाए। वह भी ब्याज सहित। वहीं, जल्द ही प्रदेशस्तरीय बैठक में आंदोलन की तारीख तय होगी। ब्याज की इन शर्तों को बताया अजीब

कदम सिंह कहते हैं कि सरकार ने ब्याज के कैलकुलेशन की विधि बताई है। इसमें अतिरिक्त मूल्य की कैलकुलेशन दो भागों में है। एक अप्रैल 2015 से पहले पार्ट-ए और एक अप्रैल 2015 के बाद पार्ट-बी। पार्ट-ए में अतिरिक्त मूल्य की फिर से कैलकुलेशन करने का कोई लाभ न दिए जाने की शर्त सरकार ने लगाई है। पार्ट-बी में निर्देश संख्या-63 22 अगस्त 2019 के मुताबिक, अतिरिक्त मूल्य की दोबारा कैलकुलेशन उचित संशोधन के साथ अनुमति दी जाएगी। यदि किसी आवंटी ने पार्ट-ए की अंतिम तिथि से पहले किश्त का भुगतान कर दिया है तो पार्ट-ए में 15 फीसद ब्याज पार्ट-ए की किश्त भरने की अंतिम तारीख तक लगाया जाएगा। किसी भी आवंटी ने पार्ट-ए की किश्त देने की अंतिम तिथि के बाद भुगतान किया है, लेकिन पार्ट-बी में अतिरिक्त कीमत की मांग के इशू होने से पहले ही भुगतान कर दिया है तो भुगतान की तारीख तक पार्ट-ए में 15 फीसद ब्याज लिया जाएगा। आवंटी की तरफ से अंतिम भुगतान की तारीख के बाद स्कीम के लांच की तारीख तक बकाया मूल राशि पर 12 फीसद ब्याज लगाया जाएगा। सरकार लगातार डाल रही फूट

सरकार पर आरोप लगाए हैं कि एन्हांसमेंट के मामले में लगातार फूट डाली जा रही है। एक तो एन्हांसमेंट को लेकर एक धड़ा ऐसा खड़ा कर दिया है, जोकि किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले ही सरकार की वाह-वाही कर देता है। इससे आंदोलन आगामी छह-आठ माह के लिए टल जाता है। यही कारण है कि पिछले करीब चार साल से मामला टलता रहा। सही निर्णय होने में दूसरी अड़चन अभी तक दो-तीन बार इसी तरह की स्कीम लागू करने को बताया। कदम सिंह कहते हैं कि 2020 के मुताबिक, करीब 34 हजार लोग पहले एन्हांसमेंट की बकाया रकम जमा करा चुके हैं। जबकि 28 हजार बकाएदार हैं। सीधे तौर से सरकार ने आंदोलन में फूट डाली।

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