पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और महम विधायक बलराज कुंडू पर लगाए मानहानि की कोर्ट में हुई सुनवाई
पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर की ओर से महम विधायक बलराज कुंडू पर लगाए गए मानहानि के मुकदमे में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई।
जागरण संवाददाता, रोहतक : पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर की ओर से महम विधायक बलराज कुंडू पर लगाए गए मानहानि के मुकदमे में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की बहस और विधायक कुंडू की ओर से कोर्ट में रिविजन फाइल करने के मामले में अब बुधवार को आगे का फैसला होगा।
महम विधायक बलराज कुंडू ने 3 जनवरी को प्रेसवार्ता कर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। साथ ही आरक्षण आंदोलन में भी उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए थे। इस पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने आरोप लगाया था विधायक बलराज कुंडू ने राजनीति फायदे और छवि खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। क्योंकि आरक्षण आंदोलन की जांच एजेंसी से कराई जा चुकी है और ऐसा कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। इस पर पूर्व मंत्री ने कोर्ट में वाद दायर किया था कि विधायक द्वारा जानबूझकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अधिवक्ता राकेश कुमार सपड़ा के माध्यम से दायर मामले की सीजेएम ने सुनवाई करते हुए आइपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत स्वीकार की थी। कोर्ट ने प्रथम दृष्ट्या पाया था कि विधायक ने बिना सबूतों के आरोप लगाए गए हैं, जिससे पूर्व मंत्री की छवि खराब हुई है। जिसके चलते कोर्ट ने मुकदमा चलाने से पहले चार अगस्त के लिए समन जारी किया था। इससे पहले ही विधायक कुंडू द्वारा कोर्ट में रिविजन फाइल कर दी। मामले में दोनों पक्षों की बहस भी हो चुकी हैं। अब बुधवार को कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाएगा।