बीमार मां का हवाला दे दोषी ने मांगा रहम, कोर्ट की टिप्पणी-दया के लायक नहीं अपराध

साहब मेरे पिता की मौत हो चुकी है और बूढ़ी मां बीमार चल रही है। बीमार मां की देखभाल करनी है। मुझ पर रहम किया जाए और कम से कम सजा दी जाए। महिला से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी ने जब कोर्ट में यह गुहार लगाई तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए दोषी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अपराध गंभीर है। जब महिला अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं तो अन्य किसी स्थान पर कैसे सुरक्षित रह सकती है। गांव के लोग संवेदनशील होते हैं और इस तरह के अपराध से महिला की समाज में बदनामी होती है। ऐसे दोषी को दया नहीं दी जा सकती।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 23 Mar 2021 06:49 AM (IST) Updated:Tue, 23 Mar 2021 06:49 AM (IST)
बीमार मां का हवाला दे दोषी ने मांगा रहम, कोर्ट की टिप्पणी-दया के लायक नहीं अपराध
बीमार मां का हवाला दे दोषी ने मांगा रहम, कोर्ट की टिप्पणी-दया के लायक नहीं अपराध

विनीत तोमर, रोहतक

साहब, मेरे पिता की मौत हो चुकी है और बूढ़ी मां बीमार चल रही है। बीमार मां की देखभाल करनी है। मुझ पर रहम किया जाए और कम से कम सजा दी जाए। महिला से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी ने जब कोर्ट में यह गुहार लगाई तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए दोषी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अपराध गंभीर है। जब महिला अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं तो अन्य किसी स्थान पर कैसे सुरक्षित रह सकती है। गांव के लोग संवेदनशील होते हैं और इस तरह के अपराध से महिला की समाज में बदनामी होती है। ऐसे दोषी को दया नहीं दी जा सकती।

मामले के अनुसार, कलानौर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने सितंबर 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह रात के समय आंगन में चारपाई पर सो रही थी। उसका पति कमरे में सो रहा था। इसी दौरान पड़ोस का रहने वाला मुकेश उसके मकान में घुस गया। आरोपित ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपित ने उसके साथ मारपीट की। शोर-शराबा होने पर महिला का पति बाहर आया। जिसके बाद आरोपित ने दोनों का गला दबाकर मारने की कोशिश की। हालांकि बाद में आरोपित जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपित को दोषी करार दिया था, जिसे सोमवार को सजा सुनाई गई। दोषी को अलग-अलग धाराओं में साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर सात माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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