ठेकेदार को कोर्ट से नहीं मिली राहत, स्टे की अपील खारिज

जागरण संवाददाता रोहतक क्रेन से वाहन उठाने के मामले में सिविल कोर्ट से ठेकेदार को राहत नहीं मिली है। नगर निगम ने एक अप्रैल को क्रेन से वाहन उठाने का टेंडर रद कर दिया था। कोर्ट ने स्टे की अपील खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Apr 2021 08:34 AM (IST) Updated:Sat, 17 Apr 2021 08:34 AM (IST)
ठेकेदार को कोर्ट से नहीं मिली राहत, स्टे की अपील खारिज
ठेकेदार को कोर्ट से नहीं मिली राहत, स्टे की अपील खारिज

जागरण संवाददाता, रोहतक : क्रेन से वाहन उठाने के मामले में सिविल कोर्ट से ठेकेदार को राहत नहीं मिली है। नगर निगम ने एक अप्रैल को क्रेन से वाहन उठाने का टेंडर रद कर दिया था। कोर्ट ने स्टे की अपील खारिज कर दी है। इससे तय हो गया है कि क्रेन से वाहन उठाने का कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। ठेकेदार ने दोबारा से टेंडर दिए जाने की अपील भी की थी। इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी।

नगर निगम के सहायक जिला न्यायवादी अधिवक्ता(एडीए) अजय हुड्डा ने बताया कि ठेकेदार की तरफ से अभद्रता की जा रही थी। इस प्रकरण में नगर निगम हाउस में भी पार्षदों ने शिकायतें की थीं। यही प्रकरण हमने कोर्ट में रखा। एडीए ने बताया कि इस प्रकरण में पहली सुनवाई छह अप्रैल को हुई। दूसरी सुनवाई नौ अप्रैल और फिर 15 अप्रैल को भी सुनवाई हुई। ठेकेदार अजय हुड्डा ने बताया कि हमने कोई अभद्रता नहीं की। हमारे अधिवक्ता की तरफ से कोर्ट में मामला रखा गया था। हमने साक्ष्य भी पेश किए थे कि पार्षदों के वाहन छोड़ते रहे तो वह चुप रहे। पार्षदों की सिफारिश मानना बंद कर दिया तो किस तरह से द्वेष रखने लगे। ठेकेदार अजय ने कहा कि अभी भी हमारे पास सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में जाने का विकल्प खुला हुआ है। कानूनी राय लेकर आगामी फैसला जल्द करेंगे। इन्होंने दावा किया है कि हमने निष्पक्षता से कार्य किया। हमारे खिलाफ द्वेषवश शिकायतें दी गईं। क्रेन से वाहन खींचने व शहीद भगत सिंह पार्किंग के ठेके एक अप्रैल को हुए थे रद

बीते साल 13 जुलाई को क्रेन से वाहन खींचने का ठेका मिला था। नो पार्किंग जोन में चार पहिया वाहन खड़े करने पर प्रति वाहन 500-500 रुपये जुर्माना लगाया जाता था। बीते साल 29 सितंबर से कार्य शुरू किया गया। यह ठेका इस साल 12 जुलाई को समाप्त होता। इस कार्य के लिए ठेकेदारों ने दावा किया है कि हमने 25 लाख रुपये की लागत से दो क्रेन खरीदकर निवेश किया। इसी तरह शहीद भगत सिंह पार्किंग के संचालन के लिए भी बीते साल अक्टूबर में कार्य शुरू हुआ। दोनों ही ठेके एक साल के लिए थे। भगत सिंह पार्किंग का मामला कोर्ट में नहीं गया था। दोनों ही ठेके एक साल के लिए थे। एक अप्रैल को दोनों ठेके निगम ने रद किए थे। वर्जन

क्रेन से वाहन उठाने का ठेका एक अप्रैल को रद किया गया था। इसी फैसले पर स्टे पाने के लिए ठेकेदार कोर्ट में गए थे, स्टे की एप्लीकेशन रद कर दी है। ठेकेदार ठेका दोबारा से दिए जाने को लेकर भी कोर्ट में गए हुए हैं। इस प्रकरण में 27 जुलाई को सुनवाई होगी।

अजय हुड्डा, सहायक जिला न्यायवादी अधिवक्ता(एडीए), नगर निगम, रोहतक

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